पटना: तीन किलो सोना रंगदारी मांगने के मामले में दो गिरफ्तार, कारोबारी के पूर्व कर्मियों ने रची थी साजिश

पटना के कारोबारी से 3 किलो सोना रंगदारी मांगने के मामले में एसटीएफ और पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा है. पूछताछ में पता चला कि कारोबारी के दो पूर्व कर्मियों ने इस साजिश को रचा था.

Patna Crime News : पटना के गांधी मैदान इलाके के रहने वाले कारोबारी गोपाल अग्रवाल से तीन किलो सोना रंगदारी मांगने के मामले में एसटीएफ और पटना पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गये आरोपितों में पूर्वी लोहानीपुर निवासी गौतम कुमार उर्फ छोटू और बुद्धा कॉलोनी के चकारम निवासी गोलू कुमार शामिल हैं. दोनों के पास से दो मोबाइल फोन और रंगदारी मांगने से संबंधित पत्र बरामद किया गया है. पुलिस के अनुसार, कारोबारी को 20 अगस्त 2026 को डाक के माध्यम से पत्र भेजकर तीन किलो सोना रंगदारी के रूप में मांगा गया था. सोना नहीं देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी भी दी गयी थी.

27 अगस्त को गांधी मैदान थाने में दर्ज हुई थी प्राथमिकी

रंगदारी मांगने के मामले में कारोबारी गोपाल अग्रवाल ने 27 अगस्त 2026 को गांधी मैदान थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. पत्र हाजीपुर निवासी किसी मानव के नाम से भेजा गया था. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. जांच के दौरान पुलिस को कई अहम सुराग मिले.

कारोबारी के दो पूर्व कर्मियों पर साजिश का आरोप

जांच में पता चला कि रंगदारी मांगने की साजिश में कारोबारी के दो पूर्व कर्मी भी शामिल थे. पुलिस ने दोनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे फरार होने में सफल रहे. पुलिस के अनुसार, कारोबारी और उनके भाइयों का कई राज्यों में कारोबार है. इसकी जानकारी उनके पूर्व कर्मियों को थी. इसी वजह से पूर्व कर्मियों ने गौतम उर्फ छोटू और गोलू को कारोबारी से रंगदारी मांगने के लिए प्रेरित किया.

छोटू और गोलू ने मांगी थी रंगदारी

पुलिस के अनुसार, साजिश में शामिल पूर्व कर्मियों के कहने पर गौतम उर्फ छोटू और गोलू ने कारोबारी को डाक के माध्यम से रंगदारी मांगने वाला पत्र भेजा था. मामले की जांच के दौरान दोनों की भूमिका सामने आने के बाद एसटीएफ और पटना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया. वहीं, साजिश में शामिल कारोबारी के दोनों पूर्व कर्मी फिलहाल फरार हैं. पुलिस उनकी तलाश में छापेमारी कर रही है.

हत्या और आर्म्स एक्ट का मामला भी दर्ज

गिरफ्तार गोलू कुमार के खिलाफ कोतवाली और बुद्धा कॉलोनी थाने में हत्या और आर्म्स एक्ट से जुड़े दो मामले दर्ज हैं. वर्ष 2025 में बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र स्थित स्काउट एंड गाइड ऑफिस के कैंपस में राजेश कुमार केसरी की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. पुलिस के अनुसार, इस हत्याकांड में गोलू भी शामिल था.

टेंट और डेकोरेशन का काम करते थे राजेश केसरी

राजेश कुमार केसरी मूल रूप से कदमकुआं इलाके के रहने वाले थे. वह टेंट, पंडाल और शादी समारोहों में इलेक्ट्रिक व लाइट डेकोरेशन का काम करते थे. वर्ष 2025 में उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में गोलू के खिलाफ भी कार्रवाई की गयी थी.

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By नितिश सिंह

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