24.7 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

तेजस्वी यादव को मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत, अदालत ने केस किया खारिज

मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया. दरअसल, गुजरातियों को लेकर यादव ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी. हालांकि, उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बयान वापस ले लिया था. उन्होंने कह दिया था कि गुजरातियों को लेकर उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं है.

पटना. आपराधिक मानहानि मामले में घिरे बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बड़ी राहत मिली है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने मामला खारिज कर दिया. दरअसल, गुजरातियों को लेकर यादव ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी. हालांकि, उन्होंने कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर बयान वापस ले लिया था. उन्होंने कह दिया था कि गुजरातियों को लेकर उनके मन में ऐसी कोई भावना नहीं है.

तेजस्वी ने दायर किया था हलफनामा

तेजस्वी यादव ने 19 जनवरी को शीर्ष न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर बयान वापस लेने की बात कही थी. इसके बाद कोर्ट ने 29 जनवरी को यादव को बगैर शर्त बयान वापस लेने के लिए एक और उचित बयान देने के आदेश दिए. बाद में राजद नेता की तरफ से एक और हलफनामा दाखिल किया गया था. जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां का मानना था कि जब माफी मांग ली गई है, तो केस को आगे क्यों बढ़ाना.

अदालत में सुरक्षित रखा था फैसला

इस मामले में 5 फरवरी को ही बेंच ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. खास बात है कि यादव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले को गुजरात से कहीं और स्थानांतरित करने की अपील की थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आपराधिक मानहानि मामले में जारी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और केस करनेवाले गुजरात के रहवासी को नोटिस जारी किया था.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें