Land For Job: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए सीबीआई को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की याचिका पर दिया गया है. राबड़ी देवी ने अपनी याचिका में ट्रायल कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट देने से मना कर दिया गया था. ये डॉक्यूमेंट रेलवे में जमीन के बदले नौकरी केस से जुड़ा है. उन्होंने कहा कि उनको ये डाक्यूमेंट्स मिलनी चाहिए ताकि अपना पक्ष मजबूत तरीके से रख सकें.
कोर्ट ने मांगा जवाब
मनोज जैन की बेंच ने मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा और अगली सुनवाई 1 अप्रैल को तय की है. इससे पहले दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर दी थीं. इन याचिकाओं में उन दस्तावेजों की मांग की गई थी, जिन्हें जांच एजेंसी ने अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया है.
मांग इस वजह से खारिज
ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि जिन डाक्यूमेंट्स पर दूसरे पक्ष ने भरोसा नहीं किया है, उन्हें देना जरूरी नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे दस्तावेज सिर्फ सही समय पर, यानी बचाव पक्ष के सबूत पेश करते समय ही मांगे जा सकते हैं. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि एक साथ 1600 से ज्यादा दस्तावेज मांगना केस को उलझा सकता है और सुनवाई में देरी कर सकता है. इसलिए इस मांग को खारिज कर दिया गया.
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क्या है पूरा मामला
मामला 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहते हुए लालू प्रसाद यादव ने नौकरी के बदले जमीन लेने से से जुड़ा है. उनपर आरोप है कि उम्मीदवारों या उनके परिजनों ने कम कीमत पर जमीन दी और बदले में रेलवे में नौकरी मिली.
लालू यादव और उनका परिवार इन आरोपों को गलत बताते रहे हैं. उनका कहना है कि वे कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूती से रखेंगे. हाई कोर्ट के नोटिस के बाद इस मामले में आगे क्या होता है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है.
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