Prashant Kishor: प्रशांत किशोर को बेतिया सिविल कोर्ट ने भाजपा सांसद डॉ. संजय जायसवाल के खिलाफ कथित रूप से विवादित टिप्पणी करने के मामले में उन्हें नोटिस जारी किया है. अदालत ने प्रशांत किशोर को 15 जुलाई को पेश होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है.
डीजल चोरी और ओवरब्रिज रूट बदलने का लगा था आरोप
बीजेपी सांसद के वकील चंद्रिका कुशवाहा ने बताया कि साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने एक जनसभा में डॉ. संजय जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए थे. पीके ने कहा था कि सांसद नगर निगम में डीजल चोरी में शामिल हैं और उन्होंने अपने पेट्रोल पंप को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी ओवरब्रिज का रूट बदलवा दिया था. इन आरोपों के खिलाफ कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया गया था.
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तय तारीख पर न आने पर हो सकती है कार्रवाई
अदालत ने मामले की शुरुआती जांच और सबूतों पर विचार करने के बाद प्रशांत किशोर को यह समन जारी किया है. उन्हें अब कोर्ट में हाजिर होकर अपने आरोपों के समर्थन में साक्ष्य पेश करने होंगे. वकील के मुताबिक, अगर प्रशांत किशोर निर्धारित तारीख पर न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं, तो कोर्ट उनके खिलाफ वारंट या अन्य कड़ी कानूनी कार्रवाई कर सकती है.
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