पटना में 29 जून से इस दिन तक स्कूल रहेंगे बंद, डीएम कुंदन कुमार ने जारी किया आदेश

Patna School Closed: पटना में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. डीएम कुंदन कुमार ने जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक की एजुकेशनल एक्टिविटी पर 30 जून तक प्रतिबंध लगा दिया है. यह आदेश प्री-स्कूलों पर भी लागू होगा.

Patna School Closed: पटना में लगातार बढ़ रहे तापमान और दोपहर के समय पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए अहम कदम उठाया है. पटना डीएम कुंदन कुमार ने जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 8वीं तक की एजुकेशनल एक्टिविटी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है. यह रोक प्री-स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों पर भी समान रूप से लागू रहेगा. पटना डीएम की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, पटना जिले में कक्षा 8वीं तक के बच्चों के लिए यह पाबंदी 30 जून तक प्रभावी रहेगी. इस दौरान स्कूलों में किसी भी तरह की कक्षाएं संचालित नहीं की जा सकेंगी.

बच्चों की सेहत और सुरक्षा को देखते हुए लिया गया निर्णय

पटना डीएम द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दोपहर की तेज धूप और भीषण हीटवेव के कारण बच्चों के स्वास्थ्य प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की गंभीर संभावना है. इसी खतरे को भांपते हुए प्रशासन ने बच्चों को लू की चपेट में आने से बचाने के मकसद से यह निर्णय लिया है. डीएम कुंदन कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत मिले कानूनी अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह नया सरकारी आदेश जारी किया है.

जिले के सभी स्कूल प्रबंधनों को निर्देश दिया गया है कि वे बंद की इस अवधि के दौरान होने वाली परीक्षाओं, टेस्ट या अन्य शैक्षणिक गतिविधियों को आगे की तारीखों के लिए री-शेड्यूल करें. सभी शिक्षण संस्थानों को इस आदेश का अक्षरसः पालन करना होगा.

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इन बड़े अधिकारियों को सौंपी गई आदेश पालन कराने की जिम्मेदारी

इस आदेश को जमीनी स्तर पर कड़ाई से लागू कराने के लिए पटना जिला प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी है. जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO), जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS), वरीय पुलिस अधीक्षक (SSP), सभी अनुमंडल दंडाधिकारियों (SDM) और सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों (BDO) के साथ-साथ स्थानीय थाना अध्यक्षों को अपने-अपने इलाकों में इस आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

प्रशासन ने दो टूक चेतावनी दी है कि बच्चों की सेहत और सुरक्षा के मामले में किसी भी स्तर पर थोड़ी सी भी लापरवाही या कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यह आदेश मुख्य रूप से 30 जून तक पूरी तरह से प्रभावी रहेगा.

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Published by: Paritosh shahi

परितोष शाही डिजिटल माध्यम में पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की. अभी प्रभात खबर डिजिटल बिहार टीम में काम कर रहे हैं. देश और राज्य की राजनीति, सिनेमा और खेल (क्रिकेट) में रुचि रखते हैं.
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