पटना से आनंद तिवारी की रिपोर्ट
Patna Railway: अब पटना समेत दानापुर रेलवे मंडल के किसी भी स्टेशन या रेलवे ट्रैक पर रील बनाना महंगा पड़ सकता है. रेलवे प्रशासन ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला लिया है. नियम तोड़ने पर जुर्माना लगाने के साथ छह महीने तक की जेल भी हो सकती है.
निगरानी के लिए बनाई गई विशेष टीम
रेलवे ने पटना जंक्शन, पाटलिपुत्र, राजेंद्र नगर, दानापुर, आरा, बक्सर और राजगीर समेत प्रमुख स्टेशनों पर विशेष निगरानी टीम गठित की है. रेलवे पुलिस, स्टेशन मास्टर और यातायात निरीक्षक की देखरेख में यह टीम आठ-आठ घंटे की शिफ्ट में तैनात रहेगी और रील बनाने वालों पर नजर रखेगी.
Patna Railway: सीसीटीवी से भी होगी निगरानी
रेलवे स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कंट्रोल रूम की मदद से भी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी. यदि कोई व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर घूमते या रील बनाते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
एक हजार से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना
रेलवे अधिकारियों के अनुसार रेलवे ट्रैक पर रील बनाने या प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने वालों पर एक हजार से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. गंभीर मामलों में छह महीने तक की जेल की सजा भी हो सकती है.
स्टेशन मास्टर और आरपीएफ को दिए गए निर्देश
दानापुर मंडल के सीनियर डीसीएम अभिनव सिद्धार्थ ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर अनावश्यक रूप से घूमना, रेलवे संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और प्रतिबंधित क्षेत्रों में रील बनाना भारतीय रेलवे अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है. इसके सख्त पालन के लिए सभी स्टेशन मास्टर, स्टेशन मैनेजर, आरपीएफ और जीआरपी को निर्देश जारी किए गए हैं.
हादसों को रोकने के लिए उठाया गया कदम
रेलवे का कहना है कि हाल के दिनों में कई युवा रेलवे ट्रैक और स्टेशन परिसर में रील बनाते देखे गए हैं, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है. यात्रियों की सुरक्षा और रेल परिचालन को सुरक्षित रखने के लिए यह अभियान शुरू किया गया है.
ALSO READ: बिहार सरकार अब युवाओं को देगी 6 हजार रुपये, इंटर्नशिप करने का मिला सुनहरा मौका
