ITR-2 की ऑनलाइन फाइलिंग शुरू, वेतनभोगी और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत, लाखों करदाताओं को फायदा

Income Tax Update: आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-2 की ऑनलाइन फाइलिंग और एक्सेल यूटिलिटी को ई-फाइलिंग पोर्टल पर शुरू कर दिया है, जिससे वेतनभोगी और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है. करदाता अब ऑनलाइन पोर्टल या एक्सेल यूटिलिटी के जरिए आसानी से अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं.

Patna News: (सुबोध कुमार नंदन की रिपोर्ट)
आयकर विभाग ने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए ITR-2 की ऑनलाइन फाइलिंग और एक्सेल यूटिलिटी को ई-फाइलिंग पोर्टल पर सक्रिय कर दिया है. इसके साथ ही वेतनभोगी कर्मचारियों, पेंशनर्स और अन्य पात्र करदाताओं के लिए रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया आसान हो गई है.

ई-फाइलिंग पोर्टल पर शुरू हुई ITR-2 की सुविधा

आयकर विभाग ने ITR-2 की ऑनलाइन फाइलिंग सुविधा को ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करा दिया है. करदाता अब सीधे पोर्टल पर लॉगिन कर अपना रिटर्न जमा कर सकते हैं या एक्सेल यूटिलिटी के माध्यम से ऑफलाइन फाइलिंग का विकल्प भी चुन सकते हैं.

वेतनभोगी और पेंशनर्स को मिली बड़ी राहत

नई सुविधा से वेतनभोगी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और छात्रों को खास राहत मिली है. यह प्रक्रिया उन लोगों के लिए उपयोगी है जिनकी आय केवल सैलरी या पेंशन से आती है और जिनका टैक्स स्ट्रक्चर सरल होता है.

दो तरीकों से कर सकते हैं ITR-2 फाइलिंग

विशेषज्ञों के अनुसार करदाता दो तरीकों से ITR-2 दाखिल कर सकते हैं. पहला तरीका एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड कर ऑफलाइन फॉर्म भरकर अपलोड करना है, जबकि दूसरा तरीका सीधे ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन कर रिटर्न फाइल करना है.

अंतिम तिथि 31 जुलाई, समय पर फाइलिंग की सलाह

वित्त वर्ष 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई निर्धारित की गई है. विशेषज्ञों ने करदाताओं को अंतिम समय की भीड़ और तकनीकी दिक्कतों से बचने के लिए समय पर फाइलिंग करने की सलाह दी है.

2.5 लाख तक की आय पर भी जरूरी हो सकता है रिटर्न

हालांकि जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए ITR दाखिल करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन नई कर व्यवस्था और टैक्स रिबेट के कारण कई मामलों में रिटर्न फाइल करना जरूरी हो सकता है.

ITR-2 किन करदाताओं के लिए है खास

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अनुसार ITR-2 उन व्यक्तियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (HUF) के लिए है जिनकी आय वेतन के अलावा संपत्ति, पूंजीगत लाभ, विदेशी आय या अन्य स्रोतों से भी आती है.

डिजिटल फाइलिंग से लाखों करदाताओं को मिलेगी सुविधा

आयकर विभाग की इस पहल से देशभर के लाखों करदाताओं को समय पर और सरल तरीके से रिटर्न दाखिल करने में मदद मिलेगी, जिससे पूरी टैक्स प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और डिजिटल बन सकेगी.

ALSO READ: JEE Advanced Result 2026: आज खत्म होगा लाखों छात्रों का इंतजार, सुबह 10 बजे आएगा रिजल्ट; कल से शुरू होगी काउंसलिंग

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Karuna Tiwari

करुणा तिवारी पत्रकारिता में अपने करियर की शुरुआत Doordarshan Bihar के साथ की. 8 वर्षों तक टीवी और डिजिटल माध्यम में सक्रिय रहने के बाद, वर्तमान में वह प्रभात खबर डिजिटल, बिहार टीम के साथ कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं. उन्हें बिहार की राजनीति, ग्राउंड रिपोर्टिंग और सामाजिक मुद्दों में विशेष रुचि है. अपने काम के प्रति समर्पित करुणा हर दिन कुछ नया सीखने और बेहतर करने की कोशिश करती हैं.

Read More

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >