कोरोना वारियर्स को वित्तीय प्रोत्साहन और सुरक्षा उपायों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब

पटना : बिहार में कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्ष कर रहे कोरोना वारियर्स को उपलब्ध कराये जा रहे वित्तीय प्रोत्साहन और सुरक्षा उपायों को लेकर पटना हाइकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से दो जून तक विस्तृत जानकारी मांगी है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने लॉ स्टूडेंट शिवानी कौशिक द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.

पटना : बिहार में कोरोना महामारी के खिलाफ संघर्ष कर रहे कोरोना वारियर्स को उपलब्ध कराये जा रहे वित्तीय प्रोत्साहन और सुरक्षा उपायों को लेकर पटना हाइकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से दो जून तक विस्तृत जानकारी मांगी है. मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षतावाली खंडपीठ ने लॉ स्टूडेंट शिवानी कौशिक द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया.

साथ ही पटना हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से यह जानना चाहा है कि अन्य राज्यों में कोरोना वारियर्स को किस तरह की प्रोत्साहन राशि और सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध करायी जा रही है. इस पर याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस कर्मी, सफाई कर्मी भी कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में संघर्षरत हैं. डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा अपनी सुरक्षा की परवाह किये बिना कोरोना मरीजों का लगातार इलाज किया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर लगाये गये लॉकडाउन में पुलिस की भूमिका भी बड़ी महत्वपूर्ण है. इसके अलावा सफाई कर्मचारी और अन्य सेवा देनेवाले लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है. इसलिए उन्हें वित्तीय प्रोत्साहन और सुरक्षा की व्यवस्था करना बहुत आवश्यक है. इस मामले पर अगली सुनवाई दो जून को होगी.

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By Kaushal Kishor

Kaushal Kishor is a contributor at Prabhat Khabar.

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