Patna News : मसौढ़ी के धनरुआ थाना क्षेत्र में रुपये के लेन-देन को लेकर एक व्यक्ति से 12 लाख रुपये की रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है. पीड़ित का आरोप है कि पहले मोबाइल पर धमकी देकर उसे मिलने के लिए बुलाया गया. इसके बाद रास्ते में बाइक रोककर गमछे से उसकी गर्दन कस दी गयी. जान से मारने की धमकी देते हुए स्टांप पेपर पर जबरन अपनी बात लिखवायी गयी. इस संबंध में रूपसपुर निवासी 43 वर्षीय रामदुलारे सिंह की लिखित शिकायत के आधार पर धनरुआ पुलिस ने कांड संख्या 660/26 दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
पहले फोन कर दी धमकी, फिर रास्ते में घेरा
दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, चिरैयाटांड़ निवासी वीरेंद्र कुमार ने मोबाइल पर वॉयस मैसेज भेजकर रामदुलारे को मिलने के लिए बुलाया. आरोप है कि नहीं मिलने पर उसे बुरा परिणाम भुगतने की धमकी दी गयी और लगातार फोन किया जाता रहा.
उसी दिन शाम करीब चार बजे रामदुलारे अपने गांव से डेरा जाने के दौरान अतरपुरा-तेल्हाड़ी के बीच पहुंचा. आरोप है कि वहां वीरेंद्र कुमार दो अज्ञात लोगों के साथ पहले से मौजूद था. बाइक रोकते ही दोनों अज्ञात लोगों ने उसे पकड़ लिया और गमछे से उसकी गर्दन कस दी.
3.58 लाख रुपये लेने के बाद 12 लाख की मांग का आरोप
रामदुलारे ने पुलिस को बताया है कि उसने वीरेंद्र कुमार से 3 लाख 58 हजार रुपये लिये थे, जिसे वह चुका चुका है. इसके बावजूद आरोपित की ओर से सूद के नाम पर 12 लाख रुपये की मांग की गयी.
पीड़ित के अनुसार, इसके बाद स्टांप पेपर निकाला गया और उसे उस पर अपनी बात लिखने के लिए कहा गया. विरोध करने पर गमछे से उसकी गर्दन कसकर जान से मारने की धमकी दी गयी. भय के कारण उसने स्टांप पेपर पर आरोपित के कहे अनुसार लिख दिया.
10 दिनों में रुपये नहीं देने पर धमकी
पीड़ित का आरोप है कि जाते समय आरोपितों ने 10 दिनों के भीतर 12 लाख रुपये नहीं देने पर उसे और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दी. शिकायत मिलने के बाद धनरुआ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और प्राथमिकी में लगाये गये आरोपों की सत्यता का पता लगाया जा रहा है.
