बिहार में फर्जी SC-ST केस कराने वालों की अब खैर नहीं! DGP ने बताया क्या होगा सख्त एक्शन

Bihar News: बिहार में SC-ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत फर्जी मुकदमे दर्ज कराने वालों पर अब सख्त कार्रवाई होगी. डीजीपी विनय कुमार ने स्पष्ट किया कि यदि जांच में मामला गलत पाया जाता है, तो झूठी शिकायत करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

By Abhinandan Pandey | March 26, 2025 6:43 AM

Bihar News: बिहार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (SC-ST) अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत फर्जी मामले दर्ज कराने वालों के खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस महानिदेशक (DGP) विनय कुमार ने कहा कि अगर जांच के दौरान कोई मामला झूठा पाया जाता है, तो फर्जी शिकायतकर्ता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी. उन्होंने यह बात पुलिस मुख्यालय, सरदार पटेल भवन में आयोजित एक कार्यशाला के दौरान कही.

SC-ST थानों की संख्या में बिहार सबसे आगे

डीजीपी ने बताया कि बिहार SC-ST थानों की संख्या के मामले में देश में सबसे आगे है. पूरे भारत में कुल 140 विशेष थाने हैं, जिनमें से 40 बिहार में हैं. उन्होंने कहा कि सभी जिलों में इन थानों को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया है. साथ ही, अब जनरल थानों में भी SC-ST मामलों की एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है.

मुआवजे का भुगतान 24 घंटे में

डीजीपी ने कहा कि राज्य में SC-ST अधिनियम के तहत मामलों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. पहले हर साल करीब 3,000 मामले दर्ज होते थे, लेकिन अब यह संख्या 7,000 तक पहुंच गई है. उन्होंने बताया कि पिछले 5-7 वर्षों में इन मामलों की संख्या दोगुनी हो गई है.

उन्होंने यह भी कहा कि पीड़ितों को मुआवजा 24 घंटे के भीतर दिया जा रहा है. जिससे बिहार इस अधिनियम के क्रियान्वयन में देश का अग्रणी राज्य बन गया है. उन्होंने अधिकारियों को निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और फर्जी मामलों की सख्ती से निगरानी करने के निर्देश दिए.

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