Bihar Election News: एक साथ तीन उपमुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में RJD, क्या है राजद का बैलेंसिंग फॉर्मुला?

Bihar Election News: बिहार चुनाव से ठीक पहले महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। आरजेडी ने तेजस्वी यादव को सीएम उम्मीदवार और तीन डिप्टी सीएम का फॉर्मूला पेश किया है। पढ़ें क्या है RJD का बैलेंसिंग फॉर्मुला?

By Aniket Kumar | October 9, 2025 8:34 AM

Bihar Election News: बिहार चुनाव (Bihar Election 2025) को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बुधवार को कई दौर की बैठकों का सिलसिला जारी रहा। सूत्रों के मुताबिक, आरजेडी ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही महागठबंधन सरकार में तीन डिप्टी सीएम का फॉर्मूला भी पेश किया है, जिसमें एक आरजेडी से, एक कांग्रेस से और एक वीआईपी से डिप्टी सीएम का नाम प्रस्तावित है.

VIP और माले की मांग पर फंसा है पेंच

हालांकि, वीआईपी और भाकपा माले की सीटों को लेकर अब तक सहमति नहीं बन पाई है। कांग्रेस के कई बड़े नेता दिल्ली में होने की वजह से चर्चा अधूरी रह गई। आरजेडी के प्रस्ताव के मुताबिक, महागठबंधन की सरकार बनने पर तीनों प्रमुख पार्टियों के नेताओं को उपमुख्यमंत्री की कुर्सी दी जा सकती है।

VIP ने की 12 सीटों की मांग

VIP ने कुल 12 सीटों पर दावा ठोका है, लेकिन इनमें से 6 सीटें ऐसी हैं, जहां वर्तमान में सहयोगी दलों (आरजेडी, कांग्रेस और भाकपा माले) के विधायक हैं। इन्हीं सीटों को लेकर सबसे ज्यादा खींचतान जारी है।

ये है माले, सीपीआई और सीपीएम की मांग

वहीं, भाकपा माले ने साफ कहा है कि उसे कम से कम 19 सीटें चाहिए। पार्टी 2020 चुनाव के मुकाबले अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर अड़ी है। दूसरी ओर, सीपीआई और सीपीएम पहले के फार्मूले यानी 2020 चुनाव के आधार पर ही इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। फिलहाल महागठबंधन के नेता इन विवादित सीटों पर आम सहमति बनाने की कोशिश में जुटे हैं ताकि गठबंधन की तस्वीर जल्द साफ हो सके।

अब तक नहीं रहे हैं एक साथ तीन उपमुख्यमंत्री

बिहार में अब तक कभी भी एक साथ तीन डिप्टी सीएम नहीं रहे हैं। अधिकतम दो ही डिप्टी सीएम रहे हैं। उदाहरण के तौर पर, 2020 में बिहार में तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी एक साथ डिप्टी सीएम बने थे, और वर्तमान एनडीए की सरकार में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा एक साथ डिप्टी सीएम के पद पर हैं।

क्या कहता है कानून?

  • संविधान में उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister) का कोई अलग प्रावधान नहीं है।
  • भारतीय संविधान में केवल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री का ही जानकारी दी गयी है, जो अनुच्छेद 163 और 164 में देखने को मिलता है।
  • “उपमुख्यमंत्री” का पद केवल राजनीतिक और प्रशासनिक पद है, कानूनी या संवैधानिक नहीं।
  • मुख्यमंत्री चाहे तो एक, दो, या तीन उपमुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। यह पूरी तरह राजनीतिक संतुलन और गठबंधन की सहमति पर निर्भर करता है।

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