राज्य निर्वाचन आयोग ने बिहार की 248 नगर निकायों का चुनाव दो चरणों में कराने का निर्णय लिया है. इसको लेकर आयोग की ओर से जिलों को निर्देश जारी किया गया है. नगर निकाय आम चुनाव 2022 को कराने के लिए आयोग को करीब 60 हजार इवीएम की जरूरत होगी. इसमें 16 से अधिक प्रत्याशियों वाले पदों पर दो से अधिक बैलेट यूनिट की आवश्यकता होगी.
16 हजार बूथों की स्थापना
मतदान कराने के लिए आयोग को करीब एक लाख मतदान कर्मियों की आवश्यकता होगी. आयोग 248 नगरपालिकाओं के करीब छह हजार वार्डों में मतदान की तैयारी कराने में जुटा है. यह माना जा रहा है कि मतदान के लिए आयोग को करीब 16 हजार बूथों की स्थापना करानी होगी. इन 16 हजार बूथों के हर बूथ पर तीन-तीन इवीएम की आवश्यकता होगी.
मेयर, डिप्टी मेयर और वार्ड काउंसिलर के पद पर होना है चुनाव
सरकार के फैसले के अनुसार हर नगर निकाय में मुख्य पार्षद (मेयर), उपमुख्य पार्षद (डिप्टी मेयर) और वार्ड पार्षद पद के लिए चुनाव कराया जाना है. इसके लिए सभी तीनों पदों के लिए अलग-अलग इवीएम की जरूरत होगी. 248 मेयर, 248 डिप्टी मेयर के अलावा करीब छह हजार वार्ड पार्षदों के लिए अलग-अलग इवीएम होगी. साथ ही मतदान के दौरान इवीएम के रिप्लेसमेंट की संख्या भी निर्धारित कर दी गयी है.
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दो इवीएम अतिरिक्त रिप्लेसमेंट के लिए
आयोग ने जिलों को भेजे गये निर्देश में कहा है कि नगर पंचायत के दो वार्ड पर एक इवीएम, नगर परिषद के हर वार्ड के लिए एक इवीएम और नगर निगम क्षेत्र के हर वार्ड के लिए दो इवीएम अतिरिक्त रिप्लेसमेंट के लिए रखा जायेगा.
