शिक्षक नियोजन फॉर्म न भर पाने वाले दिव्यांगों को मौका

पटना : राज्य नि:शक्तता आयुक्त ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं स्थापना जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आदेश दिये हैं कि प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन में दिव्यांगों को फाॅर्म भरने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाये. आयुक्त ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के नियमों स्पष्टता और एकरूपता न होने की […]

पटना : राज्य नि:शक्तता आयुक्त ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों एवं स्थापना जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को आदेश दिये हैं कि प्रारंभिक शिक्षकों के नियोजन में दिव्यांगों को फाॅर्म भरने के लिए 15 दिनों का अतिरिक्त समय दिया जाये. आयुक्त ने कहा कि प्रारंभिक शिक्षक नियोजन के नियमों स्पष्टता और एकरूपता न होने की वजह से काफी संख्या में दिव्यांग फार्म भरने से वंचित रह गये हैं.

आयुक्त ने आदेशित किया है कि दिव्यांगजनों से संबंधित रिक्तियों की सूची बनाकर प्रत्येक प्रखंड में कोई एक जगह तय करके आवेदन लिये जायें. यही नहीं दिव्यांगों के आवेदन के लिए दिये गये 15 दिनों की अवधि का प्रचार-प्रसार भी किया जायेताकि दिव्यांग उस समयावधि में फाॅर्म भर सकें. बढ़ाये गये समय की गणना रोस्टर प्रकाशन की तिथि से तय की जायेगी.
दिव्यांगजनों को दिये जाने वाले 4 फीसदी क्षैतिज आरक्षण के संबंध में नि:शक्तता आयुक्त ने प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को निर्देशित किया है कि वे इस मामले में जरूरी दिशा निर्देश अपने मातहत अफसरों को जारी करें. इस संबंध में अगली सुनवाई 13 जनवरी को निर्धारित की गयी है. आयुक्त ने साफ किया कि वाद की सुनवाई के सामान्य प्रशासन विभाग एवं शिक्षा विभाग का पक्ष सुनना न्यायसंगत है.
इसलिए इन दोनों विभागों को प्रतिवादी के रूप में अंकित कर इनके सक्षम अधिकारियों को नोटिस दिये जाएं. 13 जनवरी को प्रतिवादी अपना इस संबंध में प्रतिवेदन पेश करेंगे. उल्लेखनीय है कि यह सुनवाई माहिम राय अन्य दाे बनाम सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी,प्राथमिक, माध्यमिक शिक्षा निदेशक, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग से संबंधित केस के संदर्भ में हुई थी.
इसमें सभी पक्ष प्रतिनिधि मौजूद रहे. न्यायालय ने माना है कि दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित पदों की गणना से संबंधित विज्ञापन में कई गलतियां हैं.

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