पटना : तलाक के हाइप्रोफाइल मामले में दोनों पक्षों ने रखीं दलीलें

एक पक्ष ने 17 मीडिया संस्थानों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई का दिया आवेदन पटना : तलाक से जुड़े हाइप्रोफाइल मामले में गुरुवार को पटना के परिवार न्यायालय में दोनों पक्षों ने सदेह उपस्थित होकर अपनी दलीलें रखी. दोनों पक्षों ने अपने-अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से एक-दूसरे पर लगाये गये आरोपों के संबंध में अपना […]

एक पक्ष ने 17 मीडिया संस्थानों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई का दिया आवेदन
पटना : तलाक से जुड़े हाइप्रोफाइल मामले में गुरुवार को पटना के परिवार न्यायालय में दोनों पक्षों ने सदेह उपस्थित होकर अपनी दलीलें रखी. दोनों पक्षों ने अपने-अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से एक-दूसरे पर लगाये गये आरोपों के संबंध में अपना पक्ष रखा.
इस मामले में एक पक्ष के अधिवक्ता यशवंत कुमार शर्मा ने प्रतिबंध के बावजूद मीडिया द्वारा सुनवाई के प्रसारण को लेकर 17 मीडिया संस्थानों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही का आवेदन दिया. अधिवक्ता ने बताया कि परिवार न्यायालय अधिनियम व उच्चतम न्यायालय द्वारा हाल ही में दिये गये निर्देश के अनुसार परिवार न्यायालय में चल रही न्यायिक कार्यवाही तथा पक्षकारों का नाम व पता उजागर करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है.
वहीं, इस हाइ प्रोफाइल मामले में परिवार न्यायालय के जज द्वारा विशेष रूप से अपने 31 जनवरी 2019 के पारित आदेश से मामले के प्रचार व प्रसारण पर रोक लगा दी थी. आदेश के बावजूद भी कुछ निजी समाचार चैनलों व दैनिक समाचार पत्रों में मामले से संबंधित बातों का प्रसारण किया जा रहा है. आवेदन में 17 समाचार संस्थानों को चिह्नित कर न्यायालय के आदेश की अवमानना करने पर कानूनी कार्रवाई करने का निवेदन किया गया है.

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