सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित लिखित आदेश जारी किया है
पटना : राज्य में अब किसी स्तर के कर्मचारी पर अगर किसी तरह का कोई मुकदमा दर्ज होता है, तो उसे इसकी जानकारी तुरंत अपने संबंधित विभाग को देनी होगी.
ऐसा नहीं करने पर इसे कदाचार माना जायेगा. इसके साथ ही अगर किसी सरकारी कर्मी के सेवाकाल के दौरान उन पर किसी विभाग या सरकारी संस्थान की तरफ से कोई मुकदमा न्यायालय में दायर होता है, तो इसकी जानकारी भी संबंधित विभाग को देनी होगी. ऐसा करना अनिवार्य होगा. यह आदेश सभी विभागों के सभी स्तर के कर्मियों पर लागू होगा. सामान्य प्रशासन विभाग ने इससे संबंधित आदेश जारी करते हुए डीजीपी के अलावा सभी विभागों के प्रमुख, प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, एसपी समेत अन्य सभी अधिकारियों को लिखित आदेश जारी किया है.
