कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला
पटना : पटना हाइकोर्ट ने सीवान के पत्रकार राजदेव हत्याकांड के मुख्य आरोपित लड्डन मियां की जमानत याचिका एक बार फिर खारिज कर दी . जस्टिस संजय प्रिया की कोर्ट ने शनिवार को इस संबंध में अपना फैसला सुनाया है. जेल में बंद लड्डन मियां की तीसरी बार हाइकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की है. कोर्ट में शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई हुई थी.
सीबीआइ के अधिवक्ता विपिन कुमार सिन्हा ने लड्डन मियां की जमानत याचिका का भारी विरोध किया था. सीबीआइ का तर्क था कि लड्डन मियां मुख्य आरोपित है, इसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए. जबकि, बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता योगेश चंद्र वर्मा ने बहस की थी. दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. शनिवार को कोर्ट की ओर से आदेश जारी कर दिया गया.
सीवान में 13 मई, 2016 को पत्रकार राजदेव रंजन की अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी. मामले को तूल पकड़ता देख राज्य सरकार ने इसकी जांच सीबीआइ को सौंप दी. सीबीआइ इस मामले की जांच कर रही है. मुख्य आरोपित लड्डन मियां अगस्त, 2016 से जेल में बंद है.
