सड़कों की ठीक से मरम्मत नहीं होने पर होगी कार्रवाई
लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम में शामिल की गयीं तीन सेवाएं
पटना : राज्य सरकार ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के अंतर्गत तीन नयी सेवाओं को शामिल कर दिया है. अब इन तीनों सेवाओं का निष्पादन भी 60 दिनों के अंदर करना होगा.
इसके तहत ग्रामीण कार्य और पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत आने वाली सभी सड़कों के रख-रखाव को शामिल किया गया है. अब किसी सड़क के खराब होने की स्थिति में इनकी मरम्मती से संबंधित शिकायत संबंधित विभाग के कार्यपालक अभियंता से करनी होगी.
इसका निबटारा निर्धारित समय सीमा में होगा. अगर निर्धारित समय में पथों का उचित मरम्मत नहीं हो पाता है, तो संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जायेगी. इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग की भी एक सेवा को इसमें शामिल किया गया है. इसमें अनुकंपा के आधार पर नियुक्त सरकारी सेवक अगर अपने आश्रितों का भरण-पोषण नहीं करते से संबंधित मामलों को शामिल किया गया है.
अगर कोई सरकारी सेवक अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्राप्त कर लेने के बाद अपने अन्य आश्रितों का भरण-पोषण नहीं करता है, तो ऐसे मामले में भी सरकार निर्धारित समय सीमा में उन्हें तमाम सुविधा मुहैया करायेगी. ऐसे मामलों की शिकायत अनुकंपा पर नियुक्त सरकारी सेवक के पदस्थापन के कार्यालय प्रधान के पास की जा सकेगी. संबंधित पदाधिकारी को इन मामलों का निबटारा निर्धारित समय सीमा में करना होगा.
