पटना : शहर में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान अब 22 अक्तूबर से चलेगा. प्रमंडलीय आयुक्त आरएल चोंग्थू ने शुक्रवार को इसको लेकर विभिन्न विभागों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक में उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर दशहरा पूजा व रावण वध को लेकर फिलहाल रोक लगा दी गयी है.
आयुक्त ने निर्देश दिया कि कॉलेजों और स्कूलों के गेट के ईद–गिर्द 50-50 मीटर की दूरी के क्षेत्र को नो वेंडिंग जोन घोषित किया जाएं. बैठक में अतिक्रमण हटाये गये स्थलों से कुछ सड़कों को वन वे करने व नो इंट्री क्षेत्र घोषित करने का निर्देश दिया गया. इसके साथ ही शहर के गोलंबरों को दिसंबर से छोटा किये जाने का काम शुरू होगा.
चार धावा दल करेंगे फाॅलोअप : अभियान 22 अक्तूबर से प्रारंभ होगा, जो 27 अक्तूबर तक चलेगा. प्रमंडलीय आयुक्त ने अपर जिला दंडाधिकारी विधि-व्यवस्था एवं एवं प्रभारी पदाधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष को निर्देश दिया कि अतिक्रमण हटाये गये स्थलों पर दुबारा अतिक्रमण नहीं हो, इसके लिए नगर निगम के चारों अंचलों के लिए चार धावा दल गठित किये जाएं.
ये दल 6.00 बजे सुबह से 12.00 बजे दिन तक काम करेंगे. इस दल की प्रत्येक टीम के साथ पर्याप्त संख्या में ट्रैक्टर, मजदूर एवं अन्य उपकरणों सहित पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाये, ताकि कार्रवाई होती रहे. प्रत्येक धावा दल अतिक्रमण हटाने के दौरान जमा मलबे को भी हटाया जायेगा. पूर्व से निर्गत नोटिस पर भी कार्रवाई की जायेगी.
प्रमंडलीय आयुक्त ने नगर निगम के अपर नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि अतिक्रमण हटाये गये स्थलों से कुछ सड़कों को वन वे करने व नो इंट्री क्षेत्र घोषित करने की कार्रवाई करें. पार्किंग स्थल चिह्नित करते हुए फुटपाथी दुकानदारों के लिए वेंडिंग जोन की व्यवस्था करें. आयुक्त ने अपर नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि बोरिंग रोड, जेडी वीमेंस कॉलेज के सामने, स्टेशन रोड, कदमकुआं व राजापुर पुल के पास वेंडिंग जोन की व्यवस्था कर, उन्हें लाइसेंस निर्गत कर दें, ताकि वेंडर अपने-अपने स्थल पर शिफ्ट हो जाएं.
आयुक्त ने जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि बाईपास किनारे वैसे अनधिकृत संचालित गैराज के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराते हुए गैराजों को बंद करा दिया जाये तथा उन गैराजों की सामग्री भी जब्त कर जुर्माना वसूल किया जाये.आयुक्त ने पटना सदर के अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देश दिया कि कहां-कहां अतिक्रमण हटा है, इसकी जानकारी डिजिटल मैप में दें.
इन जगहों से भी हटेगा अतिक्रमण
सदर अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी सुहर्ष भगत ने बताया कि प्रशासन की ओर से सिविल कोर्ट के पास से अतिक्रमण हटाया जायेगा. शास्त्री नगर में स्थित भू-परिमाप कार्यालय के पीछे भवन निर्माण विभाग के पांच एकड़ के प्लॉट को खाली कराये जाने की योजना है. इस पर भी जल्द कार्रवाई होगी. पहले अतिक्रमण हटाने के दौरान पार्किंग नहीं रखने वाले शॉपिंग मॉलों को भी नोटिस दी गयी थी.
इस पर धारा 133 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये थे. इस पर कई शॉपिंग मॉलों ने कार्रवाई की गयी है. वहीं निर्देश नहीं पालन करने वालों को समय दिया गया है. एक बार फिर से जांच कर कार्रवाई की जायेगी.
निर्माण से पहले एनओसी जरूरी
आयुक्त ने निर्देश दिया कि कई विभाग अथवा एजेंसी बिना नगर निगम से एनओसी किये ही कार्य प्रारंभ या निर्माण कार्य प्रारंभ करा देती हैं, वैसे विभाग या निर्माण एजेंसियां पटना शहरी क्षेत्र में निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व पटना नगर निगम से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें. पूर्व की तरह उप विकास आयुक्त विभागों की मॉनीटरिंग करें. आयुक्त ने पुलिस अधीक्षक यातायात को निर्देश दिया कि यातायात व्यवस्था को सुचारु और नियमित करने के लिए लगातार अभियान चलाते रहें.
यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूलने के साथ-साथ वाहन के परमिट को रद्द करने का प्रस्ताव भी संयुक्त आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को दें. आयुक्त ने पटना के सभी पथ प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में स्थित गोलंबरों को छोटा करने का प्रस्ताव दें.
आयुक्त ने निर्देश दिया कि कई विभाग अथवा एजेंसी बिना नगर निगम से एनओसी किये ही कार्य प्रारंभ या निर्माण कार्य प्रारंभ करा देती हैं, वैसे विभाग या निर्माण एजेंसियां पटना शहरी क्षेत्र में निर्माण प्रारंभ करने से पूर्व पटना नगर निगम से प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें. पूर्व की तरह उप विकास आयुक्त विभागों की मॉनीटरिंग करें. आयुक्त ने पुलिस अधीक्षक यातायात को निर्देश दिया कि यातायात व्यवस्था को सुचारु और नियमित करने के लिए लगातार अभियान चलाते रहें.
यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूलने के साथ-साथ वाहन के परमिट को रद्द करने का प्रस्ताव भी संयुक्त आयुक्त सह सचिव क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार को दें. आयुक्त ने पटना के सभी पथ प्रमंडलों के कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में स्थित गोलंबरों को छोटा करने का प्रस्ताव दें.
इन जगहों से भी हटेगा अतिक्रमण
सदर अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी सुहर्ष भगत ने बताया कि प्रशासन की ओर से सिविल कोर्ट के पास से अतिक्रमण हटाया जायेगा. शास्त्री नगर में स्थित भू-परिमाप कार्यालय के पीछे भवन निर्माण विभाग के पांच एकड़ के प्लॉट को खाली कराये जाने की योजना है. इस पर भी जल्द कार्रवाई होगी.
पहले अतिक्रमण हटाने के दौरान पार्किंग नहीं रखने वाले शॉपिंग मॉलों को भी नोटिस दी गयी थी. इस पर धारा 133 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये थे. इस पर कई शॉपिंग मॉलों ने कार्रवाई की गयी है. वहीं निर्देश नहीं पालन करने वालों को समय दिया गया है. एक बार फिर से जांच कर कार्रवाई की जायेगी.
