पटना : बिना पार्किंग वाले कॉम्प्लेक्स व मॉल की मांगी जानकारी

पटना : राजधानी में सड़कों पर अवैध अतिक्रमण और अवैध पार्किंग हटाने के मामले पर दायर 10 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने पटना के डीएम और नगर आयुक्त को ऐसे सभी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मॉल, होटल व रेस्टोरेंट की जानकारी देने का आदेश दिया है, जिनका निर्माण पार्किंग स्थल के बगैर हुआ […]

पटना : राजधानी में सड़कों पर अवैध अतिक्रमण और अवैध पार्किंग हटाने के मामले पर दायर 10 जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने पटना के डीएम और नगर आयुक्त को ऐसे सभी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स, मॉल, होटल व रेस्टोरेंट की जानकारी देने का आदेश दिया है, जिनका निर्माण पार्किंग स्थल के बगैर हुआ है. यहां आने वाले ग्राहकों को अपनी गाड़ी सड़क पर खड़ी कर वहां जाना होता है.
मुख्य न्यायाधीश मुकेश आर शाह और न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने विकास चंद्र उर्फ गुड्डू बाबा समेत कई अन्य की ओर से दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि रोड पर से हटाये गये अतिक्रमणकारियों को किसी भी हालत में दोबारा अतिक्रमण नहीं करने दिया जाये.
अदालत को महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया को राज्य सरकार व नगर निगम ने वेंडिंग जोन बना कर वेंडरों को आवंटित करना शुरू कर दिया है.
प्रशासन और पुलिस नगर निगम की ओर से चलाये जा रहे अतिक्रमण हटाने की मुहिम में हमेशा साथ रहती है. कोर्ट ने इस मामले में पटना के डीएम और नगर निगम के आयुक्त के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि इन लोगों द्वारा सही तरीके से अदालती आदेश का पालन किया जा रहा है. संभव है वर्षों से हुए अतिक्रमण को हटाने में कुछ और वक्त लगे. लेकिन, जो अभियान इन लोगों की ओर से चलाया जा रहा है वह कारगर और प्रभावी है. अन्य याचिकाकर्ताओं की तरफ से भी जब पूरे पटना को अतिक्रमण मुक्त करने की बात कही गयी, तो कोर्ट ने कहा कि लंबे समय के मर्ज को एक महीने में कैसे दूर किया जा सकता है. इसमें जनता की भागीदारी भी होनी चाहिए.
दो मिनट की पार्किंग बनती है दो घंटे के जाम का कारण : मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने प्रशासन को निर्देश दिया कि वह दो मिनट की पार्किंग करने वालों से सख्ती से पेश आये. दो मिनट कह कर गाड़ी लगा कर चले जाने वाले लोगों के कारण कभी-कभी दो घंटे का जाम भी लग जाता है. कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि कॉमर्शियल सेंटर में जाने वाले लोगों को सेंटर या मॉल से कुछ दूर गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था की जाये. कोर्ट ने कहा कि संबंधित अधिकारी ऐसे सभी कॉमर्शियल स्थानों को चिह्नित करें जिनके पास समुचित पार्किंग स्थल नहीं है.

प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी

लेखक के बारे में

By Prabhat khabar digital desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Read More
ePaper

अपने दैनिक समाचार अनुभव को और बेहतरीन बनाएं

सिर्फ ₹399 ₹149

एक साल के लिए

आज ही सब्सक्राइब करें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >