मनी लॉन्ड्रिंग मामला : मीसा - शैलेश को समन, अदालत ने 5 मार्च को दिल्ली बुलाया

नयी दिल्ली : राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती, दामाद शैलेश कुमार समेत अन्य के खिलाफ दिल्ली के पटियाला कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लाउंड्रिंग के मामले में दायर आरोप पत्र पर अदालत ने लालू प्रसाद की बेटी और दामाद को समन जारी किया है. 8000 करोड़ रुपये के मनी […]

नयी दिल्ली : राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती, दामाद शैलेश कुमार समेत अन्य के खिलाफ दिल्ली के पटियाला कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनी लाउंड्रिंग के मामले में दायर आरोप पत्र पर अदालत ने लालू प्रसाद की बेटी और दामाद को समन जारी किया है. 8000 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले मेंसीबीआई की अदालत ने मीसा भारती और शैलेश को पांच मार्च, 2018 को हाजिर होने का आदेश दिया है.

मालूम हो कि प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले वर्ष दिसंबर 2017 में मीसा भारती, उनके पति शैलेश कुमार समेत अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था. उसके बाद छह जनवरी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया था. मालूम हो कि मीसा भारती और शैलेश के खिलाफ बेनामी संपत्ति मामले में आयकर विभाग पूर्व में ही संपत्ति जब्त करने का आदेश दे चुका है.

क्या है मामला

मीसा भारती और उनके पति शैलेश कुमार की कंपनी मिशेल पैकर्स के 10 रुपये मूल्य के एक लाख 20 हजार शेयर को 90 रुपये प्रति शेयर जैन बंधुओं ने खरीदा. इसी पैसे से दिल्ली के बिजवासन में फार्म हाउस खरीदे जाने का आरोप ईडी ने लगाया है.

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