राजद की याचिका को पटना हाइकोर्ट ने किया खारिज

पटना : पटना हाइकोर्ट ने भाजपा-जदयू को नयी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ दायर राजद की याचिका को खारिज कर दिया. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्यपाल के निर्णय को सही ठहराया और हस्तक्षेप से इनकार कर दिया. याचिकाकर्ता […]

पटना : पटना हाइकोर्ट ने भाजपा-जदयू को नयी सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के राज्यपाल के फैसले के खिलाफ दायर राजद की याचिका को खारिज कर दिया. मुख्य न्यायाधीश जस्टिस राजेंद्र मेनन और जस्टिस डाॅ अनिल कुमार उपाध्याय की खंडपीठ ने राज्यपाल के निर्णय को सही ठहराया और हस्तक्षेप से इनकार कर दिया. याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि चूंकि मुख्यमंत्री को जो जनादेश मिला था, वह भाजपा के विरुद्ध मिला था और वह भी पांच वर्षों के लिए था.
विधानसभा में राजद सबसे बड़ा दल है. ऐसे में नये राजनीतिक हालात में राजद को सरकार बनाने के लिए पहले न्योता दिया जाना था. कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पाया कि नियम के तहत नयी सरकार ने विधानसभा में जब विश्वासमत हासिल कर लिया है, ऐसे में सबसे बड़े दल का मामला खत्म हो जाता है. साथ ही दूसरे दल ने समर्थक विधायकों की संख्या से संबंधित पत्र राज्यपाल को नहीं उपलब्ध कराया, जिससे कि यह पता चल सके की वह सबसे बड़ी पार्टी है.

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By Prabhat Khabar Digital Desk

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