BPSC 70th री-एग्जाम के रिजल्ट पर नहीं लगेगी रोक, विवाद पर आया पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

BPSC 70th: पटना हाई कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के विवाद में अपना पहला महत्वपूर्ण फैसला सुनाया.

BPSC 70th: पटना हाई कोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के विवाद में अपना पहला महत्वपूर्ण फैसला सुनाया. कोर्ट ने बिहार सरकार को 30 जनवरी तक एफिडेविट पेश करने का निर्देश दिया है, जिसमें आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम से संबंधित सभी जानकारी को स्पष्ट किया जाएगा.

कोर्ट ने रिजल्ट पर फिलहाल रोक नहीं लगाई

पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम पर फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई गई है. लेकिन, अदालत ने यह चेतावनी भी दी कि यदि भविष्य में कोर्ट का अंतिम फैसला इस मुद्दे पर आता है, तो परिणाम प्रभावित हो सकते हैं. यानी, यह निर्णय बाद में लिया जाएगा कि परिणाम को लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे. इस फैसले का पालन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कोर्ट अपने अंतिम आदेश नहीं दे देता.

सरकार का जरूरी निर्देश

पटना हाई कोर्ट ने सरकार को एफिडेविट प्रस्तुत करने का आदेश दिया है, जो 30 तारीख तक अदालत में दाखिल किया जाना चाहिए. इस एफिडेविट में आयोग द्वारा परीक्षा और अन्य प्रक्रियाओं से संबंधित सभी दस्तावेज़ और जानकारी स्पष्ट रूप से दी जानी चाहिए.

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By Anshuman Parashar

अंशुमान पराशर पिछले दो वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वर्तमान में प्रभात खबर डिजिटल के लिए बिजनेस की लेटेस्ट खबरों पर काम कर रहे हैं. इसे पहले बिहार की राजनीति, अपराध पर भी इन्होंने खबरें लिखी हैं. बिहार विधान सभा चुनाव 2025 में इन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग और विस्तृत राजनीतिक कवरेज किया है.

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