फैमिली रेस्टोरेंट में बिजली चोरी का खुलासा, मीटर बाईपास कर चल रहा था होटल, 3.81 लाख का जुर्माना

Nawada News : सिरदला के सृष्टि फैमिली रेस्टोरेंट में मीटर बाईपास कर बिजली चोरी पकड़ी गई. विभाग ने 3.81 लाख का जुर्माना लगाया और एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की.

Nawada News : सिरदला प्रखंड के कुशाहन गांव में बिजली विभाग की छापेमारी के दौरान वर्षों से चल रहे बिजली चोरी के मामले का खुलासा हुआ है. गया–रजौली एसएच-70 किनारे पेट्रोल पंप से आगे तीस फिटीया कुआं के पास संचालित सृष्टि फैमिली रेस्टोरेंट में घरेलू कनेक्शन के मीटर को बाईपास कर व्यावसायिक उपयोग के लिए बिजली चोरी की जा रही थी. जांच में विभाग ने 8946 वाट का अवैध विद्युत भार पकड़ा और 3,81,169 रुपये की आर्थिक क्षति का आकलन करते हुए जुर्माना लगाया. मामले में सिरदला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया है.

एक वर्ष से शून्य यूनिट दिखा रहा था मीटर

सहायक विद्युत अभियंता, विद्युत आपूर्ति अवर प्रमंडल रजौली राहुल कुमार ने बताया कि उपभोक्ता संख्या 246110628594 एवं मीटर संख्या A6093205 की बिजली खपत लंबे समय से शून्य यूनिट दर्ज हो रही थी. जबकि सूचना मिल रही थी कि होटल में एसी, कूलर, हीटर, मोटर, पंखे तथा बिजली से संचालित खाना बनाने की मशीनों का नियमित उपयोग हो रहा है. इसी संदेह के आधार पर विशेष जांच का निर्णय लिया गया.

मीटर बाईपास कर मुख्य एलटी लाइन से ली जा रही थी बिजली

उन्होंने बताया कि 6 अगस्त की दोपहर करीब 2:25 बजे उनके नेतृत्व में गठित टीम ने होटल परिसर की जांच की. जांच टीम में सारणी पुरुष संजीव कुमार, पत्राचार लिपिक अमित कुमार तथा मानव बल गुड्डू कुमार शामिल थे. जांच के दौरान पाया गया कि एसबीपीडीसीएल की मुख्य एलटी लाइन से मीटर के पहले अतिरिक्त तार जोड़कर मीटर को पूरी तरह बाईपास कर दिया गया था. इसी अवैध कनेक्शन के माध्यम से पूरे होटल का संचालन किया जा रहा था.

विभाग ने जब्त किए अवैध तार, 3.81 लाख की क्षति का आकलन

छापेमारी के दौरान बिजली विभाग ने बिजली चोरी में उपयोग किए जा रहे अवैध तार एवं अन्य सामग्री जब्त कर जब्ती सूची तैयार की. विभागीय आकलन के अनुसार बिजली चोरी से कंपनी को 3,81,169 रुपये की आर्थिक क्षति हुई है. विभाग ने अवैध रूप से उपयोग किए जा रहे पूरे विद्युत भार का तकनीकी आकलन भी किया. यह राशि कंपाउंडिंग शुल्क से अलग बताई गई है.

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विद्युत अधिनियम के तहत होगी कानूनी कार्रवाई

सहायक अभियंता राहुल कुमार ने बताया कि पूरे मामले में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 के तहत सिरदला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया गया है. उन्होंने कहा कि बिजली चोरी करने वालों पर विभाग लगातार निगरानी रख रहा है. यदि किसी परिसर में मीटर की दर्ज खपत और वास्तविक बिजली उपयोग में बड़ा अंतर पाया जाता है तो जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

उपभोक्ताओं से वैध कनेक्शन के उपयोग की अपील

राहुल कुमार ने उपभोक्ताओं से अपील की कि वे केवल वैध विद्युत कनेक्शन का ही उपयोग करें. उन्होंने कहा कि बिजली चोरी न केवल कानूनन अपराध है, बल्कि इससे बिजली व्यवस्था भी प्रभावित होती है. वैध कनेक्शन का उपयोग कर उपभोक्ता जुर्माने और कानूनी कार्रवाई से बच सकते हैं.

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By Pappu Kumar

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