Nawada National Lok Adalat : नवादा व्यवहार न्यायालय में 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियां तेज हो गई हैं. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार, नई दिल्ली और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के निर्देश पर होने वाली लोक अदालत को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार सक्रिय है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा के मार्गदर्शन में मामलों के त्वरित निष्पादन और पक्षकारों की सुविधा को लेकर व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है.
12 सितंबर को आयोजित होगी राष्ट्रीय लोक अदालत
नवादा व्यवहार न्यायालय परिसर में 12 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसका उद्देश्य अधिक से अधिक सुलहनीय मामलों का आपसी सहमति के आधार पर त्वरित निष्पादन करना है. इसे लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से संबंधित विभागों और अन्य पक्षों के साथ लगातार समन्वय किया जा रहा है.
मोटर दुर्घटना दावा मामलों पर हुई चर्चा
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अरविन्द कुमार ने इंश्योरेंस कंपनियों के अधिवक्ताओं और वादियों के अधिवक्ताओं के साथ बैठक की. बैठक में मोटर दुर्घटना दावा से जुड़े लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन को लेकर चर्चा हुई. अधिवक्ताओं ने पीड़ितों और उनके आश्रितों को जल्द मुआवजा दिलाने में सहयोग का भरोसा दिया.
पक्षकारों को नोटिस भेजने का निर्देश
लोक अदालत में अधिक से अधिक सुलहनीय मामलों के निष्पादन के लिए संबंधित विभागों और बैंकों को पक्षकारों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया गया है. इसके साथ ही थानाध्यक्षों को जारी नोटिसों का शत-प्रतिशत तामिला सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि संबंधित पक्षकार लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने मामलों का निपटारा करा सकें.
न्यायिक पदाधिकारियों के साथ लगातार बैठक
राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों के साथ भी लगातार बैठकें की जा रही हैं. इन बैठकों में लंबित और सुलहनीय मामलों की पहचान के साथ उनके शीघ्र निष्पादन की रणनीति पर चर्चा की जा रही है. जिला विधिक सेवा प्राधिकार अधिक से अधिक मामलों के निपटारे का लक्ष्य लेकर तैयारी कर रहा है.
पक्षकारों की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क
जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अरविन्द कुमार ने व्यवहार न्यायालय परिसर का स्थल निरीक्षण किया. उन्होंने पक्षकारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हेल्प डेस्क, पूछताछ केंद्र और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए स्थान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया.
पेयजल और मेडिकल टीम की भी रहेगी व्यवस्था
लोक अदालत में आने वाले पक्षकारों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाएगी. इसके अलावा मेडिकल टीम के लिए भी स्थान सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. जरूरत पड़ने पर पक्षकारों को दवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी रहेगी.
पारा विधिक स्वयंसेवक करेंगे मदद
पक्षकारों की सहायता के लिए पारा विधिक स्वयंसेवकों की भी व्यवस्था रहेगी. ये स्वयंसेवक लोगों को आवश्यक जानकारी देने और लोक अदालत की प्रक्रिया को समझने में मदद करेंगे. इससे दूर-दराज से आने वाले पक्षकारों को अपने मामलों के निपटारे में सुविधा मिलने की उम्मीद है.
अधिवक्ता संघ से लिया जाएगा सहयोग
राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों के निष्पादन के लिए जिला अधिवक्ता संघ और एडवोकेट एसोसिएशन से सहयोग लिया जाएगा. जिला विधिक सेवा प्राधिकार का लक्ष्य है कि लोक अदालत के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा सुलहनीय मामलों का त्वरित और प्रभावी निपटारा हो सके.
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