नवादा में डीएम ने लोक शिकायतों की द्वितीय अपील की सुनी, तीन में एक मामले का मौके पर निस्तारण

नवादा के जिला पदाधिकारी (डीएम) रवि प्रकाश ने लोक शिकायतों की द्वितीय अपील की सुनवाई की. इस दौरान तीन में से एक मामले का मौके पर ही समाधान कर दिया गया. जानिए इस प्रक्रिया और समय-सीमा के बारे में.

Nawada News: नवादा के जिला पदाधिकारी (डीएम) रवि प्रकाश ने मंगलवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत द्वितीय अपील के मामलों की सुनवाई की. सुनवाई के दौरान कुल तीन परिवादी उपस्थित हुए, जिनमें से एक मामले का ऑन-द-स्पॉट निस्तारण कर दिया गया.

अस्थायी विद्यालय मामले में दिए जरूरी निर्देश

सुनवाई के दौरान आवेदक नवलेश कुमार किरण द्वारा मुसहरी टोला में अस्थायी विद्यालय नहीं होने से जुड़ी ऑनलाइन दायर द्वितीय अपील पर भी गहन विचार-विमर्श किया गया. संबंधित विभागीय अधिकारियों द्वारा सौंपी गई जांच रिपोर्ट की समीक्षा के बाद डीएम ने मामले के समुचित समाधान हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए.

समयबद्ध और नि:शुल्क है लोक शिकायत निवारण प्रक्रिया

जिला प्रशासन के अनुसार:

  • समय-सीमा: अधिनियम के तहत दर्ज शिकायतों का निष्पादन सामान्यतः दो माह की निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया जाता है.
  • आवेदन की व्यवस्था: पंचायत व प्रखंड स्तर के मामलों के लिए अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण कार्यालय और जिला स्तरीय मामलों के लिए समाहरणालय परिसर स्थित जिला लोक शिकायत निवारण कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है.
  • निःशुल्क व ऑनलाइन सुविधा: शिकायत दर्ज कराने, सुनवाई और अपील की पूरी प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क है. नागरिक घर बैठे ऑनलाइन भी अपनी शिकायतें एवं अपील दर्ज करा सकते हैं.

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी समाधान के लिए इस व्यवस्था का अधिक से अधिक लाभ उठाएं.


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By Bablu kumar

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