बिहारशरीफ : त्वरित विचारण के तहत बिहारशरीफ के एसीजेएम छह ने दो आरोपितों को सजा सुनायी. बिंद थाना के कांड संख्या 124/2014 की सुनवाई करते हुए कुशहर निवासी योगेंद्र महतो को धारा 25 (1-बी)ए में दोषी पाते हुए उसे दो वर्ष छह महीना सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना एवं धारा 26 में एक वर्ष का कारावास की सजा सुनायी गयी है. इसी प्रकार सरमेरा थाना कांड संख्या 76/2015 में सेखड़ा निवासी सरयुग चौहान के पुत्र राजकुमार चौहान व उसकी पत्नी रजिया देवी को दोषी पाते हुए तीन साल एवं 302 में आजीवन कारावास की सजा के साथ ही दस दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी है. दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी.
त्वरित विचारण के तहत तीन को सजा
बिहारशरीफ : त्वरित विचारण के तहत बिहारशरीफ के एसीजेएम छह ने दो आरोपितों को सजा सुनायी. बिंद थाना के कांड संख्या 124/2014 की सुनवाई करते हुए कुशहर निवासी योगेंद्र महतो को धारा 25 (1-बी)ए में दोषी पाते हुए उसे दो वर्ष छह महीना सश्रम कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माना एवं धारा 26 में एक […]
