रेडियोलॉजिस्ट नहीं रहने पर बंद होंगे अल्ट्रासाउंट केंद्र

कार्रवाई. दस केंद्रों को हुआ नोटिस जारी पहली जनवरी से यह व्यवस्था होगी लागू 31 दिसंबर तक उपलब्ध करायें कागजात बिहारशरीफ : जी हां,अगर आप अल्ट्रासाउंड क्लीनिक का संचालन कर रहे हैं और क्लीनिक में सोनोग्राफी जांच करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट कार्यरत नहीं हैं तो एेसे संचालक अभी से ही अलर्ट हो जाएं. बिना रेडियोलॉजिस्ट […]

कार्रवाई. दस केंद्रों को हुआ नोटिस जारी

पहली जनवरी से यह व्यवस्था होगी लागू
31 दिसंबर तक उपलब्ध करायें कागजात
बिहारशरीफ : जी हां,अगर आप अल्ट्रासाउंड क्लीनिक का संचालन कर रहे हैं और क्लीनिक में सोनोग्राफी जांच करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट कार्यरत नहीं हैं तो एेसे संचालक अभी से ही अलर्ट हो जाएं. बिना रेडियोलॉजिस्ट के अल्ट्रासाउंड केन्द्र चलाने वाले संचालकों की दुकानदारी निकट भविष्य में बंद हो जाएगी. इसलिए अल्ट्रासाउंड क्लीनिक चलाते रहना चाहते हैं तो केन्द्र में रेडियोलॉजिस्ट की व्यवस्था करे लें. ताकी आपके रोजी -रोजगार में व्यवधान नहीं आ सके. सरकार के नियमानुसार जिस अल्ट्रासाउंड क्लीनिक में रेडियोलॉजिस्ट नहीं कार्यरत होंगे तो संबंधित केन्द्र पहली जनवरी 2017 से स्वत: बंद हो जाएंगे. अतएव सरकार के निर्देशानुसार केन्द्र संचालन के लिए उक्त व्यवस्था अब बहुत ही जरूरी हो गयी है.
जिला स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रूख किया अख्यितार
सरकार के निर्देशानुसार नियम को अक्षरश: पालन हो इसके लिए जिला स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रूख अख्यितार कर लिया है. बिना रेडियोलॉजिस्ट के अल्ट्रासाउंड चलाने वालों की सूची तैयार की गयी है.जिला स्वास्थ्य विभाग ने जिले के अल्ट्रासाउंड संचालकों को निर्देश दिया है कि आगामी 31 दिसंबर 2016 तक हरहाल में रोडियोलॉजिस्ट से संबंधित कागजात व डिग्री जिला स्वास्थ्य विभाग को उपलब्ध करायें. विभाग ने जिले के दस अल्ट्रासाउंड संचालकों को इस बाबत नोटिस जारी किया है. जारी नोटिस में कहा गया है कि उक्त निर्धारित अवधि तक रेडियोलॉजिस्ट के कार्यरत होने से संबंधित आवश्यक कागजात उपलब्ध करायें. वरना पहली जनवरी 2017 से कागजात उपलब्ध नहीं कराने वाले केन्द्र स्वत: बंद हो जाएंगे. जिला स्वास्थ्य विभाग ने बिहारशरीफ के आठ, एकंगरसराय के एक व हरनौत के एक केन्द्र के संचालक को नोटिस जारी किया गया है.
जांच में रोडियोलॉजिस्ट नहीं होने पर होगी कार्रवाई
जिला स्वास्थ्य विभाग की ओर से जांच पड़ताल की जाएगी. यदि इस दौरान अल्ट्रासाउंड केन्द्र में रोडियोलॉजिस्ट नहीं पाये जाएनगे तो संबंधित अल्ट्रासाउंड क्लीनिकों के संचालकों पर सरकार के नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी. सरकार के आदेश को अक्षरश: पालन किया जायेगा.
नियमों का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई की जायेगी.
क्या कहते हैं अधिकारी
अल्ट्रासाउंड केंद्र के संचालकों को हिदायत दी गयी है कि 31 दिसंबर 2016 तक रेडियोलॉजिस्ट से संबंधित कागजात जिला स्वास्थ्य विभाग ‌(सीएस कार्यालय) को उपलब्ध करायें. कागजात उपलब्ध नहीं कराने वाले केन्द्र पहली जनवरी 2017 से स्वत: बंद हो जाएंगे. सरकार के आदेश को अक्षरश: पालन किया जाएगा.
डॉ सुबोध प्रसाद सिंह, सिविल सर्जन,नालंदा
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