आरोपित विधायक के अधिवक्ता ने दी थी अरजी
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशन प्रथम एडीजे रश्मि शिखा के कोर्ट में आरोपित नवादा विधायक राजबल्लभ के अधिवक्ता कमलेश कुमार ने पिछले दिनों जेल में विशेष सुविधा न होने की अरजी दी थी. अधिवक्ता कमलेश कुमार ने बताया कि सुनवाई करते हुए कोर्ट ने महिला थाना कांड संख्या 15/16 में न्यायिक हिरासत में जेल में विचाराधीन कैदी नवादा विधायक को दी जा रही सुविधाओं की रिपोर्ट जेल प्रशासन से मांगी है.
ज्ञात है कि अरजी में अधिवक्ता ने आरोपी विधायक को जननेता, विधायक और पूर्स मंत्री बताते हुए विशेष सुविधा बहाल न करने का जेल प्रशासन पर आरोप लगाते हुए अरजी दाखिल की थी, जिसके अनुसार सलाह मशविरा के लिए अधिवक्ता को भी मिलने की इजाजत नहीं दी जाती है. जबकि बिहार जेल मैनुअल के अनुसार 24 घंटे की अवधि में सलाह मशविरे के लिए वकील को कैदी से मिलने की किसी भी समय इजाजत रहती है. जेल प्रशासन द्वारा जेल मैनुअल का खुला उल्लंघन किया जा रहा है.
