राष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग की राजबल्लभ की अर्जी मंजूर
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह के कोर्ट में नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड की सुनवाई एक सप्ताह बाद शुरू हुई. इसके पूर्व आरोपित राजबल्लभ पक्ष से सुप्रीम कोर्ट के वकील तनवीर अहमद ने लगातार कई दिनों तक बहस कर मामले में कई पक्षों की कमजोरियों को इंगित किया. शुरू […]
By Prabhat Khabar Digital Desk | Updated at :
बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के पाक्सो स्पेशल एडीजे प्रथम शशिभूषण प्रसाद सिंह के कोर्ट में नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड की सुनवाई एक सप्ताह बाद शुरू हुई. इसके पूर्व आरोपित राजबल्लभ पक्ष से सुप्रीम कोर्ट के वकील तनवीर अहमद ने लगातार कई दिनों तक बहस कर मामले में कई पक्षों की कमजोरियों को इंगित किया.
शुरू हुई सुनवाई के दौरान राजबल्लभ पक्ष से अधिवक्ता कमलेश कुमार ने 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के मतदान में भाग लेने के लिए कोर्ट को इजाजत देने के अनुरोध के साथ अर्जी दाखिल की. अर्जी पर बहस करते हुए वीरेन कुमार व कमलेश कुमार अधिवक्ता ने कहा कि आरोपित राजबल्लभ एक राजनीतिक दल के ही नहीं बल्कि बिहार विधानसभा के सदस्य है.
एमएलए होने के नाते 17 जुलाई को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में देश और उम्मीदवारों के भविष्य के लिए भाग लेना कर्तव्य व आवश्यक भी है. अत: कोर्ट से अनुरोध है कि अर्जी स्वीकार कर मतदान में भाग लेने जाने की इजाजत दी जाये. बहस के बाद कोर्ट ने अर्जी मंजूर करते हुए मतदान में भाग लेने की इजाजत दी.