हत्या के मामले में दो आरोपियों को उम्र कैद

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के द्वितीय त्वरित न्यायाधीश एसए नसीमुद्दीन ने हत्या मामले के आरोपियों कौशेंद्र यादव तथा अजय यादव को अपराध सत्य पाते हुए दोषी करार किया. इन दोनों ही आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी. सत्र परिवाद संख्या 65/07 के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी राणा रंजीत सिंह ने बहस […]

बिहारशरीफ : जिला न्यायालय के द्वितीय त्वरित न्यायाधीश एसए नसीमुद्दीन ने हत्या मामले के आरोपियों कौशेंद्र यादव तथा अजय यादव को अपराध सत्य पाते हुए दोषी करार किया. इन दोनों ही आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी. सत्र परिवाद संख्या 65/07 के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से एपीपी राणा रंजीत सिंह ने बहस की थी. मामले के विचारण के दौरान कुल सात साक्षियों का परीक्षण किया गया था. इस मामले के सभी आरोपित व पीड़ित सागर यादव हरनौत थाना क्षेत्र के पोरई ग्रामवासी हैं. इस मामले में कुल पांच आरोपियों में अरबिंद यादव का विचारण अलग से किया जा रहा है.

वहीं टुनटुन व प्रगाश यादव का विचारण के दौरान ही मृत्यु हो चुकी है. इस मामले के सूचक सह पीड़ित के पिता भोला यादव के फर्द बयान पर हरनौत थाना कांड संख्या 45/06 के तहत आरोप दर्ज किया गया था. जिसके अनुसार सूचक के भतीजा का टिटू व मनीष यादव के साथ क्रिकेट मैच खेलने में विवाद हुआ. सभी लड़कर अपने अपने घर चले गये. यह घटना 22 मार्च 2016 को पांच बजे शाम में हुई थी. थोड़ी देर बाद ही अरबिंद व टुनटुन यादव हाथों में राइफल बंदूक लिए हुए आकर गाली गलौज करने लगे. अन्य आरोपित भी पीछे से आ गये, जो हाथों में लाठी डंडा लिये हुए थे. आरोपित प्रगाश यादव ने आदेश दिया था कि गोली मारो जिस पर अरबिंद ने गोली दागी, जो सूचक के पुत्र सुधीर कुमार के सीने में लगी. तत्काल घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गयी.

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