बिहारशरीफ : जिला न्यायालय परिसर स्थित किशोर न्याय परिषद प्रधान न्यायिक दंडाधिकारी मानवेन्द्र मिश्र ने बेन थानाध्यक्ष को स्पष्टीकरण देने का निर्देश निर्गत किया है. यह निर्देश किशोर तथा बालकों की देख-रेख तथा संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन पर थानाध्यक्ष को प्रेषित किया गया है. किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार विधि विरूद्ध बालक को ज्यों ही पुलिस गिरफ्तार करती है, तो उसे विशेष किशोर पुलिस इकाई या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी को भार साधन में सौंप देना है.
इन्हें 24 घंटे के मात्रा समय सहित किशोर न्याय परिषद में पेश करना है. जबकि बेन थानाध्यक्ष ने स्वीकारोक्ति ब्यान पर किशोर का हस्ताक्षर लिया है जो किशोर नियमावली के विरूद्ध है एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई को न तो किशोर को सौंपा गया और न ही परिषद में पेश किया गया.
