POCSO Court: मुजफ्फरपुर जिला के तुर्की थाना क्षेत्र में टेडी बियर दिलाने का झांसा देकर एक छात्रा को अगवा करने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है. शुक्रवार को पोक्सो एक्ट (POCSO Act) की विशेष अदालत संख्या-3 की न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने सुनवाई करते हुए आरोपी मुकेश कुमार राय को दोषी करार दिया. अदालत अब 5 अगस्त को सजा के बिंदु पर सुनवाई करेगी.
टेडी बियर का झांसा देकर रात में किया था अगवा
अभियोजन पक्ष के अनुसार, घटना 31 मई 2025 की है. दरियापुर कफेन गांव निवासी आरोपी मुकेश कुमार राय ने दोपहर में छात्रा को टेडी बियर दिलाने का लालच दिया था. उसने छात्रा से कहा था कि वह रात में अपनी मां के मोबाइल से उसे कॉल करे. रात में जब छात्रा ने कॉल किया तो आरोपी उसे कार में बैठाकर एनएच-28 पर एक सुनसान जगह ले गया. वहां उसने छात्रा के साथ मारपीट की और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया.
कार छोड़ भागे आरोपी पर ग्रामीणों ने किया था पथराव
वारदात के बाद आरोपी जब देर रात छात्रा को कार से छोड़ने आया, तब परिजनों और ग्रामीणों की नजर उस पर पड़ गई. लोगों ने कार को रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने कार से ग्रामीणों को रौंदने का प्रयास किया. आक्रोशित ग्रामीणों ने गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिससे कार का शीशा टूट गया. इसके बाद आरोपी कार को चालू हालत में छोड़कर पास ही अपने रिश्तेदार के घर में जा छिपा.
अदालत ने बीएनएस और पोक्सो एक्ट में ठहराया दोषी
पीड़िता ने परिजनों को आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई. तुर्की थाने में सुनवाई न होने पर महिला थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी मुकेश कुमार राय को बीएनएस की धारा 115 (2) और पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी पाया है.
