मुजफ्फरपुर से प्रभात कुमार की रिपोर्ट
Muzaffarpur News: राज्य में पंचायत चुनाव की तैयारियां अब तेज हो गई हैं. निर्वाचन आयोग ने प्रपत्र-1 का प्रकाशन कर दिया है और इसके साथ ही दावा-आपत्ति लेने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है. खास बात यह है कि इस बार अगर किसी व्यक्ति का दावा या आपत्ति खारिज होती है, तो उसे अपील करने का भी अधिकार मिलेगा. आयोग ने इसके लिए 22 मई तक की समय सीमा तय की है.
बीडीओ और एसडीओ करेंगे जांच
निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार ग्राम पंचायत और पंचायत समिति से जुड़े मामलों की जांच संबंधित प्रखंड के बीडीओ करेंगे. वहीं जिला परिषद सदस्य से जुड़े मामलों की सुनवाई और जांच की जिम्मेदारी एसडीओ को सौंपी गई है. सभी दावों और आपत्तियों की तय समय में जांच कर आदेश जारी किया जाएगा.
अस्वीकृत होने पर अपील का मिलेगा अधिकार
इस बार आयोग ने लोगों को राहत देते हुए अपील की व्यवस्था भी लागू की है. दावा या आपत्ति खारिज होने के बाद संबंधित व्यक्ति को आदेश की कॉपी दी जाएगी, ताकि वह आगे अपील कर सके.
ऐसे होगी अपील की प्रक्रिया
ग्राम पंचायत और पंचायत समिति के मामलों में पहले एसडीओ के पास अपील की जा सकेगी. अगर वहां भी राहत नहीं मिलती है, तो जिलाधिकारी यानी डीएम के समक्ष दूसरी अपील दायर की जा सकेगी. वहीं जिला परिषद सदस्य से जुड़े मामलों में सीधे डीएम को अपीलीय प्राधिकार बनाया गया है.
तीन दिनों के भीतर करनी होगी अपील
आयोग ने स्पष्ट किया है कि दावा या आपत्ति खारिज होने के तीन दिनों के भीतर संबंधित अधिकारी के समक्ष अपील दायर करनी होगी. सुनवाई के दौरान संबंधित पक्ष को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दिया जाएगा और इसके लिए नोटिस भी भेजा जाएगा.
डीएम की मंजूरी के बाद ही होगा संशोधन
निर्वाचन आयोग ने प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए यह भी स्पष्ट किया है कि प्रपत्र-1 में किसी तरह का संशोधन डीएम की मंजूरी के बिना नहीं होगा. सभी आदेशों की समीक्षा डीएम करेंगे और अंतिम स्वीकृति के बाद ही इसे आयोग के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा.
15 जून को होगा अंतिम प्रकाशन
निर्वाचन आयोग की ओर से तय कार्यक्रम के अनुसार 15 जून को पंचायत चुनाव से जुड़े प्रपत्र का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा. इससे पहले सभी संबंधित अधिकारियों के हस्ताक्षर लेकर दस्तावेज आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे.
