मुजफ्फरपुर में चार स्मैक तस्करों को 15 साल की सजा, डेढ़ लाख रुपये जुर्माना भी

मादक पदार्थों के साथ तीन साल पहले गिरफ्तार किए गए चार लोगों को मुजफ्फरपुर की कोर्ट ने 15 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर की विशेष एनडीपीएस कोर्ट दो ने शनिवार को वैशाली और पूर्वी चंपारण के चार स्मैक तस्करों को 15 साल की कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनायी है. न्यायाधीश नरेंद्र पाल सिंह ने आदेश दिया है कि जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त एक साल कैद होगी.

तीन साल पहले किया गया था गिरफ्तार

चारों स्मैक तस्करों को तीन साल पहले कांटी थाना के दामोदरपुर में एक किलो स्मैक और 450 ग्राम अन्य मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया था. मामले में प्रभारी विशेष लोक अभियोजक मुकेश प्रसाद सिंह ने सात गवाहों की कोर्ट में गवाही करायी थी. एफएसएल की रिपोर्ट अहम साक्ष्य के तौर पर साबित हुआ है.

विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन थाना के लौखान निवासी हितलाल सिंह, छतौनी थाना के बड़ा बरियारपुर निवासी कैश आलम, वैशाली जिले के महुआ निवासी राजेश कुमार व ब्रजेश कुमार सिंह को सजा सुनायी गयी है. इन्हें 24 मई 2021 को कांटी के तत्कालीन थानेदार कुंदन कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दामोदरपुर के राजेंद्र नगर मोहल्ला से गिरफ्तार किया था.

किराये के मकान से करता था स्मैक का धंधा

थानेदार ने एफआइआर में कहा है कि मोहन कुमार सिंह के किराये के मकान में हितलाल सिंह ने किराये पर कमरा लिया था. इसी कमरे से स्मैक खरीद बिक्री का धंधा करता था. 24 मई को सूचना मिली कि उक्त कमरे में कई धंधेबाज स्मैक की डील कर रहा है.

5 जुलाई 2021 को दाखिल हुई थी चार्जशीट

इसी सूचना पर छापेमारी कर तलाशी ली गयी, जिसमें एक किलो स्मैक और 450 ग्राम अन्य मादक पदार्थ बरामद किया गया. साथ ही उसी कमरे से स्मैक के साथ चारों आरोपितों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने उन्हें 25 मई 2021 को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था. आइओ ने मामले में 5 जुलाई 2021 को चार्जशीट दाखिल की थी.

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लेखक के बारे में

By Anand Shekhar

Dedicated digital media journalist with more than 2 years of experience in Bihar. Started journey of journalism from Prabhat Khabar and currently working as Content Writer.

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