Muzaffarpur Pocso Conviction: विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-तीन की न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने 13 वर्षीय किशोर के साथ हुए दर्दनाक अपराध में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है. दो वर्ष पूर्व जैतपुर थाना क्षेत्र से किशोर को अगवा कर उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार करने के मामले में अदालत ने आरोपी जितेंद्र सहनी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. कोर्ट ने पीड़ित किशोर को नियमानुसार आर्थिक मुआवजा देने का भी आदेश जारी किया है.
नशीला पदार्थ पिलाकर वारदात को दिया था अंजाम
मामले की जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक राजीव रंजन राजू ने बताया कि घटना 17 जून 2024 की रात की है. पीड़ित की मां ने 19 जून 2024 को जैतपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. पीड़िता ने बताया कि वह पारू की निवासी है और भाई के घर जैतपुर में रह रही थी. वारदात की रात आरोपी जितेंद्र सहनी अपने साथी के साथ आया और किशोर को बाहर बुलाकर अगवा कर लिया. इसके बाद उसे नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ अप्राकृतिक यौनाचार किया गया.
साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने सुनाया फैसला
होश आने पर पीड़ित किशोर किसी तरह घर पहुंचा और परिजनों को आपबीती बताई. मामले की जांच के बाद जांच अधिकारी ने 16 अगस्त 2024 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था. विशेष कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत गवाहों और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई.
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