बिहार में नया स्टाम्प संशोधन अधिनियम 2026 प्रभावी: जमीन रजिस्ट्री में गड़बड़ी पर लगेगा 100% जुर्माना

बिहार में नया स्टाम्प अधिनियम 2026 लागू हो गया है। संपत्ति का गलत ब्योरा देने पर अब 100 फीसदी जुर्माना लगेगा। जानें क्या हैं नए नियम और बदलाव।

:बिहार स्टाम्प अधिनियम: बिहार में जमीन, मकान, लीज, दान या बंटवारे से जुड़ी रजिस्ट्री में स्टाम्प शुल्क की चोरी रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाया है. बिहार विधान मंडल से पारित भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2026 का गजट प्रकाशित होते ही यह कानून पूरे राज्य में प्रभावी हो गया है. अब संपत्ति का सही विवरण छिपाने या गलत जानकारी देकर कम स्टाम्प ड्यूटी चुकाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी.

गलत ब्योरा देने पर तुरंत नहीं होगी रजिस्ट्री

नये कानून के तहत निबंधन अधिकारियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं ताकि राजस्व की क्षति रोकी जा सके.

  • यदि संपत्ति का प्रकार, अवस्थिति, माप या उस पर बनी संरचना का विवरण जान-बूझकर गलत पाया जाता है, तो रजिस्ट्री रोक दी जाएगी.
  • गाइडलाइन दर से कम पर दस्तावेज तैयार होने की स्थिति में मामला सही बाजार मूल्य निर्धारण के लिए भेजा जाएगा.
  • दस्तावेजों को उचित जांच और देय शुल्क तय करने के लिए समाहर्ता अथवा सहायक निबंधक महानिरीक्षक के पास अग्रसारित किया जाएगा.

100% जुर्माना और ब्याज का नया प्रावधान

संशोधित कानून की धारा 47 ए(7) के मुताबिक स्टाम्प चोरी साबित होने पर भारी आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है.

  • जान-बूझकर बाजार मूल्य छिपाने पर सामान्य स्टाम्प शुल्क के साथ कमी की गई राशि का 100 प्रतिशत जुर्माना लगेगा.
  • धारा 47-ए के उप-खंड (8) के तहत लगने वाले ब्याज की कुल राशि, कमी किए गए स्टाम्प शुल्क से अधिक नहीं होगी.

अपील की समय-सीमा बढ़कर हुई चार साल

अधिनियम की धारा 47 ए(3) में संशोधन कर कार्रवाई और अपील की समय-सीमा दो साल से बढ़ाकर चार साल कर दी गई है. इसके साथ ही यह अधिकार डीएम के साथ सहायक निबंधक महानिरीक्षक (एआईजी रजिस्ट्रेशन) को भी सौंप दिया गया है. सरकार के सचिव बलराम दुबे के हस्ताक्षर से जारी इस अधिसूचना से फर्जीवाड़े पर पूरी तरह लगाम लगेगी.

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By Premanshu shekhar

I have 16 years of journalism experience, working as a Bureau Chief at Prabhat Khabar muzaffarpur. My writing focuses on crime,political, social, and current topics.I have experience covering assembly and parliamentary elections reporting.
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