मुंगेर : आगामी पहली मई से राज्य में लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम लागू हो रहा है और इसके तहत 18 प्रकार की सेवाओं के लिए मुंगेर जिले में चार सूचना सहायता केंद्र खोले जायेंगे. जिला पदाधिकारी अमरेंद्र प्रसाद सिंह ने इस संदर्भ में बुधवार को अधिकारियों के साथ बैठक कर इसके लिए आवश्यक निर्देश दिये. बताया जाता है कि राज्य के गृह सचिव ने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जिला एवं अनुमंडल मुख्यालय में सूचना सहायता केंद्र खोला जाय. इसके लिए पांच-पांच लाख रुपये भी आवंटित किये गये हैं.
जिलाधिकारी ने बैठक में अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने कार्यालय परिसर में स्थान का चयन करें और वहां सूचना सहायता केंद्र खोला जाय. इस केंद्र में दो काउंटर की भी व्यवस्था होगी. एक काउंटर पूछताछ के संदर्भ में, जबकि दूसरा विभिन्न प्रकार के आवेदन लेने के लिए होगा. जिलाधिकारी ने बताया कि इसके माध्यम से सरकारी सेवा से जुड़े लोक शिकायत राजस्व, पंचायत, कल्याण, परिवहन, मनरेगा, इंदिरा आवास, जनवितरण व्यवस्था के संदर्भ में प्राप्त लोक शिकायतों का निष्पादन किया जायेगा.
