Motihari News: मोतिहारी की जेएम-1 मंजीता कुमारी की अदालत ने स्पीडी ट्रायल के तहत त्वरित कार्रवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दो वर्ष पूर्व मधुबन के मलंग चौक से अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किए गए सीतामढ़ी जिले के दो शातिर बदमाशों को दोषी करार देते हुए सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. इस त्वरित फैसले से अपराधियों में हड़कंप है.
आर्म्स एक्ट के तहत मिली सजा
लोक अभियोजक नवीन कुमार ने बताया कि अदालत ने दोनों आरोपियों को 25(1-B)a आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाते हुए दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और दो-दो हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. इसके अलावा, अदालत ने 26 आर्म्स एक्ट के तहत दोनों को छह माह की अतिरिक्त सजा भी दी है. सजा पाने वाले अपराधियों की पहचान सीतामढ़ी जिले के सुरसंड वार्ड संख्या-18 निवासी अंगद राऊत और रून्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के प्रेमनगर निवासी गणेश साह के पुत्र रामभरोस साह के रूप में हुई है.
गणपति स्वीट्स के पास बड़ी वारदात को अंजाम देने की थी योजना
मामला 27 जनवरी 2024 का है, जब दोनों बदमाश किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की नीयत से मधुबन आए थे. गुप्त सूचना के आधार पर तत्कालीन अपर थानाध्यक्ष अमरजीत कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मलंग चौक स्थित गणपति स्वीट्स के पास घेराबंदी कर छापेमारी की थी. पुलिस ने दोनों बदमाशों को रंगे हाथ अवैध हथियार के साथ दबोच लिया था. इस मामले को लेकर मधुबन थाने में कांड संख्या 34/24 दर्ज किया गया था, जिसमें स्पीडी ट्रायल चलाकर अदालत ने यह फैसला सुनाया है.
मोतिहारी से अमरेश वर्मा के साथ मधुबन से शशि चंद्र तिवारी की रिपोर्ट
