बंजरिया प्रखंड सभागार में 12 अगस्त को होगी पंचायत समिति की सामान्य बैठक

मोतिहारी के बंजरिया प्रखंड कार्यालय में 12 अगस्त, 2026 को पंचायत समिति की एक महत्वपूर्ण सामान्य बैठक आयोजित होगी. इस बैठक में ग्राम पंचायत विकास योजना (B.P.D.P) पर मुख्य रूप से चर्चा की जाएगी. सभी जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य है.

Motihari News: मोतिहारी जिला के बंजरिया प्रखंड कार्यालय स्थित सभागार में आगामी 12 अगस्त 2026 को अपराह्न 2:00 बजे से पंचायत समिति की सामान्य बैठक का आयोजन किया जाएगा. प्रखंड विकास पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी (पं०स०) अजय कुमार प्रिंस द्वारा इस संबंध में आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है.इस बैठक में क्षेत्र के विकास कार्यों और विभिन्न योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की जाएगी. बैठक का मुख्य एजेंडा ग्राम पंचायत विकास योजना (B.P.D.P) रखा गया है, इसके अलावा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विकास संबंधी विषयों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा.

बैठक में शामिल होने वाले प्रमुख जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी

इस सामान्य बैठक में निम्नलिखित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के शामिल होने की संभावना है:

  • सांसद: संजय जायसवाल
  • विधायक: विशाल कुमार
  • प्रमुख: अनिल कुमार यादव (पंचायत समिति)
  • अन्य सदस्य: प्रखंड के सभी पंचायत समिति सदस्य और सभी मुखिया
  • प्रशासनिक अधिकारी: अंचलाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बंजरिया और तुरकौलिया थानाध्यक्ष समेत विभिन्न विभागों के प्रखंड स्तरीय अधिकारी और सभी बैंकों के शाखा प्रबंधक.

अनुपालन प्रतिवेदन और सुझाव से जुड़े निर्देश

प्रशासन द्वारा सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे पिछली बैठक में लिए गए प्रस्तावों का अनुपालन प्रतिवेदन अपने साथ जरूर लाएं. इस प्रतिवेदन की एक प्रति बैठक की तिथि से कम से कम तीन दिन पूर्व कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है. यदि किसी जनप्रतिनिधि को किसी विभाग से संबंधित कोई विशेष समस्या या सुझाव रखना हो, तो वे अपने सुझाव भी तीन दिन पूर्व कार्यालय को सौंप सकते हैं.

प्रतिनिधियों के स्थान पर उनके रिश्तेदारों के आने पर रोक

पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना के निर्देशानुसार इस बैठक में यह स्पष्ट किया गया है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं की बैठकों में महिला जनप्रतिनिधियों या किसी अन्य जनप्रतिनिधि के स्थान पर उनके किसी प्रतिनिधि (पति या अन्य संबंधी) को भाग लेने की अनुमति नहीं होगी. सभी जनप्रतिनिधियों से विशेष अनुरोध किया गया है कि वे निर्धारित समय और स्थान पर स्वयं ही बैठक में उपस्थित हों.


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लेखक के बारे में

By Raj Nikhil

राज निखिल एक अनुभवी और निष्पक्ष पत्रकार हैं. उन्हें विशेष रूप से क्राइम रिपोर्टिंग और डिजिटल मीडिया में विशेष अनुभव है. वर्तमान में वह 'प्रभात खबर' से जुड़े हैं. इससे पहल वे 'न्यूज 18 लोकल', 'पब्लिक वाइल्ड डिजिटल' और 'सन्मार्ग' में सेवाएं दे चुके हैं.

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