Motihari: दुष्कर्म मामले में 10 वर्ष की सजा व छह लाख मुआवजा देने का आदेश

पॉस्को एक्ट न्यायालय -3 के विशेष न्यायाधीश मिथिलेश कुमार ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती कर देने मामले में दोषी पाते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है.

Motihari: मोतिहारी. पॉस्को एक्ट न्यायालय -3 के विशेष न्यायाधीश मिथिलेश कुमार ने एक किशोरी के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती कर देने मामले में दोषी पाते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है तथा आरोपी को दस वर्षों का सश्रम कारावास एवं बीस हजार रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाया है अर्थ दंड वसूल पाए जाने पर उक्त राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है साथ ही पीड़िता को पीड़ित प्रतिकर स्किम के अंतर्गत पीड़िता को 6 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया है सजा छौडादानो थाना के नगरगांवा टोला बगहा निवासी शेख शैदुल्लाह को हुई है ईस मामले में पीड़ित किशोरी ने 5 सितंबर 2020 को छौड़ादानो थाना कांड संख्या 354/2020 दर्ज कराते हुए शेख शैदुल्लाह को नामजद की थी जिसमें कही थी कि फरवरी 2020 के करीब 10 बजे दिन में वह बकरी के लिए घास लाने घर से बगीचा की ओर गई थी उसी दौरान आरोपी ने अपने पास बुलाया वह उसकी बातों को नजर अंदाज कर आगे पोखरा के तरफ चली गई कुछ देर बाद आरोपी आए और उसका जबरन दुपट्टा से मुंह बांधकर बगल के सरसों के खेत में दुष्कर्म किया एवं धमकी दिया कि अगर किसी को कही तो तुम्हारे माता पिता की हत्या कर देंगे पांच छह माह बाद जब उसके पेट में दर्द हुआ और चिकित्सक को दिखाया गया तो उसके पेट में पांच छह माह का गर्भ था 9 सितंबर 2020 को पीड़िता का न्यायालय में बयान दर्ज हुआ एवं पॉस्को वाद संख्या 144/2020 दर्ज हुआ विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक पुष्पा दुबे ने सात गवाहों की गवाही कराई। सभी न्यायिक प्रक्रिया पूरी कर न्यायाधीश ने धारा 4 (1) पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई है।

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

प्रभात खबर डिजिटल प्रीमियम स्टोरी

लेखक के बारे में

Published by: Satendra prasad sat

Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.
और पढ़ें

संबंधित खबरें >

यह भी पढ़ें >