कल से दूसरे राज्यों के खनिज वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य, नहीं तो लगेगा जुर्माना

Hajipur News : खनिज परिवहन के दौरान वाहन चालक को ट्रांजिट पास के साथ संबंधित राज्य द्वारा निर्गत वैध खनिज परिवहन चालान रखना अनिवार्य होगा.

हाजीपुर से कैफ अहमद की रिपोर्ट

Hajipur News : जिले के सभी खनिज परिवहनकर्ताओं, वाहन स्वामियों एवं चालकों को सूचित किया गया है, कि बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के निर्देशानुसार 10 जून से राज्य में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के सभी लघु खनिज परिवहन वाहनों के लिए ट्रांजिट पास (ISTP) लेना अनिवार्य होगा. नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

इस नई व्यवस्था का उद्देश्य वैध खनिज परिवहन को बढ़ावा देना, अवैध खनन एवं अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा खनिज कारोबार में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है.

जांच में दस्तावेज की कमी पर होगी कार्रवाई

नियम के अनुसार खनिज परिवहन के दौरान वाहन चालक को ट्रांजिट पास के साथ संबंधित राज्य द्वारा निर्गत वैध खनिज परिवहन चालान रखना अनिवार्य होगा. जांच के दौरान यदि इनमें से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो बिहार खनिज (समाहरण, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019 एवं संशोधित प्रावधान 2026 के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा.

नई व्यवस्था के तहत वाहन मालिक या चालक को ISTP पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा. इसके लिए istp.bihar.gov.in पोर्टल पर वाहन विवरण दर्ज कर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इसके बाद ट्रांजिट पास के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा.

शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा

जिला पदाधिकारी ने बताया कि दूसरे राज्यों से जारी वैध खनिज परिवहन चालान बनने के छह घंटे के भीतर ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य होगा. ट्रांजिट पास की वैधता चालान के अनुरूप होगी और निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा.

उन्होंने बताया कि यदि परिवहन चालान में खनिज की मात्रा वजन के आधार पर अंकित है तो 60 रुपये प्रति मीट्रिक टन तथा आयतन के आधार पर होने पर 85 रुपये प्रति घन मीटर की दर से शुल्क देय होगा.

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Published by: Rajeev Kumar

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