Madhubani News : फर्जी प्रमाणपत्र पर नियुक्त प्रखंड शिक्षिका का जमानत आवेदन खारीज

पंडौल प्रखंड क्षेत्र स्थित मध्य विद्यालय सरहद में फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर प्रखंड शिक्षक पद पर नियुक्त हुई शिक्षिका रीता कुमारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है.

By GAJENDRA KUMAR | January 15, 2026 10:13 PM

Madhubani News : मधुबनी. पंडौल प्रखंड क्षेत्र स्थित मध्य विद्यालय सरहद में फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर प्रखंड शिक्षक पद पर नियुक्त हुई शिक्षिका रीता कुमारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय रचना राज की न्यायालय ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक विरेंद्र कुमार यादव ने जमानत का विरोध किया था. जिसके बाद कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देख नियमित जमानत आवेदन खारीज कर दिया. अपर लोक अभियोजन के अनुसार रीता कुमारी की नियुक्ति वर्ष 2010 में सीटीइटी अंक पत्र के आधार पर शारीरिक शिक्षक के पद पर हुई थी. बाद में उच्च न्यायालय के आदेश पर हुई जांच में उनका नियोजन क्रम में जमा सीपीइडी प्रशिक्षण प्रमाणपत्र में प्रथम श्रेणी प्राप्त था. जब निगरानी विभाग प्रमाण पत्र को जांच के लिए क्रीड़ा द सेवा संचालनालय महाराष्ट्र राज्य पूणे भेजा गया. जहां मूल रजिस्टार में अनुत्तीर्णर्ण पाया गया. जो नियोजन के समय दिए प्रमाण पत्र से मेल नही खा रहा था. जांच में दाखिल सीपीइडी का प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया. इसके आधार पर निगरानी विभाग के शिक्षक जांच प्रभारी सतेंद्र राम ने पंडौल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी शिक्षिका को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. जहां वह बीते 12 नवंबर से जेल में बंद है. मामले में बचाव पक्ष की ओर से जमानत की अर्जी दाखिल की गयी थी, लेकिन अभियोजन पक्ष ने इसे शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा गंभीर अपराध बताते हुए कड़ा विरोध किया, जहां कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत खारीज कर दिया .

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है