Madhubani News: बर्तन-झाड़ू करने से मना करने पर महिला को पीटा, जातिसूचक शब्द कहने के आरोप में दो पर केस

Madhubani News: मधुबनी के झंझारपुर अंतर्गत विशौल गांव में घरेलू काम से मना करने पर महादलित महिला अरहुलिया देवी के साथ मारपीट और जातिसूचक गाली देने का मामला प्रकाश में आया है. पुलिस ने रमण राय और राकेश ठाकुर पर एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.

मधुबनी के झंझारपुर से संजय कर्ण की रिपोर्ट

Madhubani News: मधुबनी जिले के झंझारपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विशौल गांव में एक महिला के साथ मारपीट करने और जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित करने का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़िता की शिकायत पर एससी/एसटी (SC/ST) थाना मधुबनी में दो नामजद आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है.


1. मामले की त्वरित जानकारी सारणी (Quick Info Table)

घटना का विवरणमुख्य जानकारी
घटना का स्थानविशौल गांव (वार्ड 4), झंझारपुर, मधुबनी
पीड़िता का नामअरहुलिया देवी (मुसहर जाति)
नामजद आरोपीरमण कुमार राय और राकेश ठाकुर
विवाद का मुख्य कारणघरेलू काम (बर्तन-झाड़ू) करने से इनकार करना
पुलिस कार्रवाईएससी/एसटी एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज, जांच शुरू
प्रभारी थानाध्यक्षएसआई ओम प्रकाश

2. काम से इनकार करने पर भड़के आरोपी, बीच-बचाव करने पर भी पीटा

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, विशौल गांव के वार्ड 4 निवासी अरहुलिया देवी ने थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वह मुसहर जाति से ताल्लुक रखती हैं. घटना के दिन गांव के ही रहने वाले रमण कुमार राय और राकेश ठाकुर उनके घर पर आए थे. वहाँ रमण राय ने पीड़िता से अपने घर का काम जैसे बर्तन साफ करना और झाड़ू-पोषा करने को कहा.

  • इनकार पर भड़के आरोपी: जब पीड़िता ने फुर्सत न होने की बात कहकर काम करने से असमर्थता जताई, तो आरोपी रमण राय नाराज हो गया. उसने पीड़िता के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी और उसे एक थप्पड़ मार दिया.
  • सह-आरोपी की बर्बरता: जब पीड़िता ने बीच-बचाव और खुद का बचाव करने की कोशिश की, तो दूसरे आरोपी राकेश ठाकुर ने भी उसके साथ थप्पड़ और मुक्कों से बेरहमी से मारपीट की.
  • जातिसूचक शब्द और धमकी: प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि दोनों आरोपियों ने सरेआम जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए महिला को मानसिक रूप से अपमानित किया और अंजाम भुगतने की धमकी भी दी.
  • अस्पताल में इलाज: शोर-शराबा और हल्ला होने पर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव कर महिला को बचाया. इसके बाद परिजन घायल पीड़िता को इलाज के लिए झंझारपुर अस्पताल ले गए. इलाज कराने के बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर पुलिस को अपना आवेदन सौंपा.

3. पुलिस का आधिकारिक वक्तव्य

प्रभारी थानाध्यक्ष एसआई ओम प्रकाश का बयान: “विशौल गांव की पीड़िता के आवेदन के आधार पर आरोपी रमण कुमार राय और राकेश ठाकुर के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट (SC/ST Act) समेत अन्य सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस पूरी गंभीरता से जांच कर रही है. दोषियों के खिलाफ जल्द ही सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.”

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लेखक के बारे में

Published by: Aaruni Thakur

प्रभात खबर में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत आरुणि ठाकुर, पत्रकारिता के क्षेत्र में गहरी रुचि रखते हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद, वर्तमान में वे समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर कर रहे हैं। विस्तार न्यूज और इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अनुभव प्राप्त आरुणि को हाइपरलोकल खबरों, राजनीति और डॉक्यूमेंट्री निर्माण में विशेष रुचि है।

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