मधुबनी : मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन येजना में अब तक तीन चरण में जिले के 21 प्रखंड के 399 पंचायत में 1514 लाभुकों को योजना के लाभ के लिए चयनित किया गया है. इनमें से 1020 लाभुकों के द्वारा वाहन की खरीद की गयी है. इसमें वर्ष 2018-19 में 343 एवं वर्ष 2019-20 में 512 लाभुकों को अनुदान की प्राप्ति हो चुका है. अब तक 165 लाभुकों को अनुदान की राशि नहीं मिल पायी है.
क्या है योजना : मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना है. इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के बेरोजगार एसटी एससी वर्ग के युवकों को व्यापार या आर्थिक कारण के लिए वाहनों की आवश्यकता पड़ती है. पर इन युवकों के पास अर्थ की कमी के कारण ये वाहन खरीदने से वंचित रह जाते हैं.
ऐसे युवकों को रोजगार के लिए वाहन खरीदने पर एक लाख रुपये तक का अनुदान सरकार द्वारा देने की योजना बनायी गई. इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में पांच युवकों को इस योजना का लाभ मिलना है. जिले के 399 पंचायत में 1995 एसटी, एससी युवक को योजना का लाभ मिल रहा है.
कौन व कैसे करे आवेदन : मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत अपने पंचायत के तीन अनुसूचित जाति, जनजाति एवं दो अत्यंत पिछड़ों वर्ग के लाभुकों को योजना का लाभ मिलना है. इसमें आवेदक की उम्र 21 वर्ष, आवेदक को हलका वाहन चलाने का अनुज्ञप्ति होना जरूरी है. लाभुक को सरकारी सेवा में नहीं होना चाहिए. उसके पास कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होना चाहिए. इस योजना का लाभ होने वाले आवेदक ऑन लाइन अथवा प्रखंड कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं. प्रखंड कार्यालय में चयनित होने के बाद आवेदन की स्वीकृति अनुमंडल अधिकारी के अनुमोदन के बाद होती है.
आवेदन की कमी से लक्ष्य अधूरा
लक्ष्य को पूरा नहीं होने के संबंध में परिवहन पदाधिकारी सुशील कुमार ने कहा कि आवेदन के कमी के कारण अभी तक लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है. चौथे चरण में लाभुकों के आवेदन लिये गये है. चयनित अभ्यर्थी को योजना का लाभ मिलेगा.
