कुल दस प्रस्ताव चर्चा के बाद पास, किराया बढ़ाने पर भी सहमति
मधुबनी : नगर परिषद परिसर स्थित निर्माणाधीन मॉल का एकरारनामा रद्द किया जा सकता है. नोटिस जारी होने के 15 दिनों के अंदर बकाया किराया का भुगतान नहीं किया तो बिहार नगर पालिका अधिनियम के तहत कारवाई की जायेगी. यह निर्णय नप के सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लिया गया.
मुख्य पार्षद सुनैना देवी की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित बैठक में कुल दस प्रस्ताव पर चर्चा के बाद पास कर दी गयी. सदस्य मनीष सिंह ने एजेंडा नंबर 4 पर चर्चा करते हुए कहा कि एकरारनामा के अनुसार रूकमणी बिल्डर्स को जून 2017 से किराया देना था. आज तक बिल्डर्स ने एकरारनामा के अनुसार एक भी काम नहीं किया है.
विभाग इन्हें नोटिस दे. ताकि तय सीमा के अंदर किराया व होल्डिंग टैक्स जमा करें. जिससे नगर परिषद को राजस्व प्राप्त हो सके. इस पर मौजूद सभी सदस्यों ने अपनी सहमति प्रदान की. मुख्य पार्षद ने कहा कि विभाग इन्हें नोटिस देंगी. अधिनियम के तहत कारवाई होगी. बिल्डर्स का एकरारनामा रद्द भी किया जा सकता है.
किराया बढाने पर भी सहमति : वहीं सदस्य सुनीता देवी ने गांधी बाजार को छोड़कर अन्य दुकान के मासिक किराया में संशोधन करने पर अपनी राय व्यक्त किया. कहा अशोक बाजार का किराया में संशोधन होनी चाहिए. प्रथम मंजिल का किराया 5 से 4 रुपये किया जाना चाहिये. सभी सदस्यों ने अन्य बाजार का किराया संशोधन पर विचार करते हुए सहमति प्रदान की.
इससे पहले कार्यपालक पदाधिकारी आशुतोष आनंद चौधरी ने सशक्त स्थायी समिति की बैठक में सदस्यों के समक्ष एजेंडा रखा. मुख्य पार्षद सुनैना देवी, उपमुख्य पार्षद बारिस अंसारी, सदस्य मनीष कुमार सिंह, सुनीता देवी, जयशंकर साह उपस्थित थे. बैठक करीब तीन घंटा तक चली.
