पुरैनी.
पंचायत समिति सदस्यों द्वारा प्रमुख रेखा पंडित व उप प्रमुख अंशु कुमार सिंह के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव सभी सदस्यों की अनुपस्थिति व मत विभाजन नहीं होने के कारण खारिज हो गया. 12 सदस्यों में से एक भी सदस्य उपस्थित नहीं हुये, जिससे प्रमुख व उप प्रमुख कुर्सी बचाने में सफल रहे. ज्ञात हो कि दो मार्च को आठ सदस्यों ने प्रमुख, उप प्रमुख के प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए आवेदन दिया था. पंसस मो नासीर, बीबी सलीमा, नविता कुमारी, पवन गोस्वामी, किरण देवी, शंभू साह, शिवधन शर्मा, मंजीत कुमार ने कहा कि बिहार पंचायत समिति अधिनियम 2006 के प्रावधान के अन्तर्गत पंचायत समिति के अधिकांश निर्वाचित सदस्य प्रमुख और उप प्रमुख में अविश्वास व्यक्त करते हैं. और अनुरोध किया कि अधिनियम के प्रावधान के अनुसार इस अधियाचना को प्रेषित करने की तिथि से 15 दिनों के अन्दर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और मतदान के लिए बैठक आहूत की जाय. आवेदन के आलोक में बुधवार को अविश्वास प्रस्ताव के लिए बैठक निर्धारित की गयी थी. डीएम द्वारा प्रतिनियुक्त पदाधिकारी भूमि सुधार उप समाहर्ता उदाकिशुनगंज सौरभ भारती के उपस्थिति में बैठक रखी गयी. बैठक में बीडीओ अमरेंद्र कुमार, बीपीआरओ गौतम कुमार मौजूद थे.सभी अधिकारी पंचायत समिति सदस्यों के इंतजार में बैठे रहे, लेकिन बैठक में 12 सदस्यों में से कोई भी सदस्य उपस्थित नहीं हुए. इस परिस्थिति में मत विभाजन नहीं किया गया व अविश्वास प्रस्ताव गिर गया.
