महिला एवं बाल विकास निगम लखीसराय के तत्वाधान आयोजित कार्यक्रम में बच्चों को दी गयी पॉक्सो एक्ट की जानकारी लखीसराय. महिला एवं बाल विकास निगम लखीसराय के तत्वाधान में संकल्प हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वीमेन के सहयोग से 10 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान अंतर्गत गुरुवार को नौवें दिन पॉक्सो एक्ट पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया. रामगढ़ चौक प्रखंड के परसावां में स्थित कुमार प्रोग्रेसिव विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता डीपीओ आईसीडीएस सह नोडल पदाधिकारी मिशन शक्ति वंदना पांडेय कर रही थीं. उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि बच्चों को लैंगिक अपराधों, लैंगिक उत्पीड़न या फिर यौन शोषण से बचाने के लिए आज का जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. वहीं हब के जिला मिशन समन्वयक प्रशांत कुमार ने कहा कि पॉक्सो एक्ट के तहत 18 वर्ष से कम उम्र वाले को बच्चा माना गया है. चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की. यह एक ऐसा कानून है जिससे तहत किसी भी नाबालिग बच्चे जिसकी 18 वर्ष से कम उम्र है अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का यौन अपराध, यौन शोषण या पोर्नोग्राफी जैसे घटना घटती है तो इससे बचने के लिए वो नजदीक के थाना में शिकायत दर्ज कर सकते हैं. शिकायत दर्ज होने के 24 घंटे के अंदर दोषी पर कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है. दोषियों को अपराध के लिए सजा का भी प्रावधान है. इस कानून के तहत न्यूनतम 6 माह से 3 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष तक आजीवन कारावास एवं जुर्माना का भी प्रावधान है. इस कानून में अग्रिम जमानत दोषी को नहीं दिया जाता है. उन्होंने बताया कि ये अपराध करने वाले कोई भी हो सकता है. ज्यादातर इस प्रकार के मामला अपने नजदीक के जाने पहचाने ही करते हैं. वहीं गुड टच व बैड टच के बारे में भी जानकारी दिया गया. मौके पर लैंगिक विशेषज्ञ किस्मत कुमारी, वित्तीय साक्षरता विशेषज्ञ अमित कुमार, विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक शिक्षिका एवं छात्र छात्रा मौजूद रहे. अंत में बाल विवाह रोकथाम हेतु सामूहिक रूप से शपथ भी दिलाया गया.
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