अपराधियों ने व्यवसायी को भेजा धमकी भरा पत्र, कहा दोनों भाई में डिसाइड कर लो पहले जायेगा कौन

माफिया गैंग मोस्टवांटेड रविन्द्र कुमार राठौर के नाम से व्यवसायी को लगातार मिल रहा था धमकी

By RAJKISHORE SINGH | April 11, 2025 10:17 PM

-पत्र भेजकर अपराधियों ने मांगी रंगदारी, दिया जान मारने की धमकी -माफिया गैंग मोस्टवांटेड रविन्द्र कुमार राठौर के नाम से व्यवसायी को लगातार मिल रहा था धमकी महेशखूंट. अपराधियों को पुलिस का भय नहीं है. दो दिन पहले ही जदयू नेता को अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. अब महेशखूंट थाना क्षेत्र के एक व्यवसायी को धमकी भरा पत्र भेज कर जान मारने की धमकी दी जा रही है. हालांकि पुलिस ने व्यवसायी के आवेदन पर गुरुवार को प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच में शुरु कर दी है. थाना क्षेत्र के बिचली टोला वार्ड संख्या 12 निवासी व्यवसायी पंकज कुमार ने रंगदारी मांगने और धमकी भरा पत्र भेजने वाले आरोपित रविन्द्र कुमार राठौर नामक के विरुद्ध कांड संख्या 58/25 दर्ज कराया है. साथ ही पुलिस से कार्रवाई के पश्चात जान माल रक्षा की गुहार लगाया है. पीड़ित व्यवसायी पंकज कुमार ने बताया कि चैती दुर्गा मंदिर परिसर के समीप और खारो धार पुल के उत्तर पेंट, प्लंबर और टाइल्स का दुकान है. उन्होंने कहा कि बीते 6 अप्रैल की शाम 7 बजे फोन कर अपराधियों ने पांच लाख रुपये की रंगदारी मांगी. फिर पत्र भेजकर कहा कि बारह घंटे के अन्दर रुपये नहीं दिया तो जान मार देंगे. बदमाशों द्वारा भेजे गए पत्र में माफिया गैंग मोस्टवांटेड रविन्द्र कुमार राठौर लिखा है. इधर, लगातार धमकी और पत्र मिलने से व्यवसायी का पूरा परिवार डरे सहमे हुए हैं. व्यवसायी ने बताया कि इससे पहले कई बार फोन व पत्र के माध्यम से जान मारने की धमकी मिल चुका है. बीते 14 जनवरी को जब टाइल्स का दुकान खोला तो एक पत्र मिला. जिसमें तीन लाख रुपये रंगदारी की मांग किया गया था. फिर दो माह बाद 27 मार्च को सुबह छह बजे मोबाइल नंबर 8863080979 पर 8709340212 से धमकी भरा मैसेज आया. मैसेज में लिखा था कि तुम सभी परिवार को जिन्दा रहने का समय सीमा समाप्त हो गया है. तय कर लो पहले कौन जाएगा. उसके बाद पुनः 5 अप्रैल को लगभग सात बजे शाम को उसी नंबर से मोबाइल पर जान मारने की धमकी दिया गया. जिसके कारण पूरा परिवार डरा सहमा हुआ है. थानाध्यक्ष मिथलेश कुमार ने बताया कि आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज की गयी है. जल्द ही मामले का उद्भेन किया जाएगा.

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