ताजिया जुलूस में तलवार व अन्य हथियारों के प्रदर्शन पर रहेगा, एसपी
ताजिया जुलूस में तलवार व अन्य हथियारों के प्रदर्शन पर रहेगा, एसपी
– आदेश का अवहेलना करने वाले पर होगी कार्रवाई – डीजे पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध कटिहार जिले में मुहर्रम त्योहार शांतिपूर्ण व सोहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न करने को लेकर जिला प्रशासन अडिग है. एसपी वैभव शर्मा के निर्देश पर जिला पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है. पुलिस कप्तान के निर्देश पर एसपी कार्यालय की ओर से मुहर्रम में निकलने वाली ताजिया जुलूस, अखाड़ा एवं पहलाम को लेकर विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं. सभी ताजिया जुलूस व अखाड़ा अनुमंडल पदाधिकारी से लाइसेंस लेने के बाद ही निकाली जायेगी. न्यायालय के आदेश के तहत डीजे पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है. यदि किसी भी जुलूस या झांकी में डीजे का उपयोग होता है, तो डीजे को जब्त कर संचालक एवं आयोजन समिति पर प्राथमिकी दर्ज की जायेगी. तलवार भाला सहित अन्य हथियार पर रहेगी पूर्ण प्रतिबंध पुलिस ने यह भी कहा है कि तलवार, आग्नेयास्त्र, लाठी-डंडा, भाला, गड़ासा सहित किसी भी प्रकार के हथियार का सार्वजनिक प्रदर्शन गैर कानूनी है और उस पर सख्त प्रतिबंध रहेगा. धार्मिक भावनाएं भड़काने वाले भाषण, विवादास्पद नारे एवं उन्माद फैलाने वाली हरकतें पूरी तरह प्रतिबंधित हैं. ऐसे किसी भी कृत्य पर त्वरित कार्रवाई की जायेगी. शराबबंदी का करें पालन पुलिस ने यह भी याद दिलाया कि बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है. शराब पीना या पीकर हुड़दंग मचाना अपराध है. दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जायेगी. प्रशासन ने अफवाहों से बचने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी डायल 112 या पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 06452-243101 पर देने की अपील की है. साथ ही कहा गया है कि सोशल मीडिया पर भी 24×7 नजर रखी जा रही है. किसी भी भड़काऊ पोस्ट या टिप्पणी पर त्वरित कानूनी कार्रवाई की जायेगी. कटिहार पुलिस ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि वे अफवाहों से दूर रहें, शांति बनाए रखें और अपने परिवार संग सौहार्दपूर्ण माहौल में मुहर्रम मनाये. आमजन से संयम बरतने और कानून का पालन करने की अपील की गई है.
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