Kaimur News : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर के निर्देश पर रविवार को भभुआ प्रखंड अंतर्गत बहुअन पंचायत भवन में एक दिवसीय विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. शिविर में वाणिज्यिक विवादों के समाधान, मध्यस्थता, वाद पूर्व मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली की जानकारी दी गयी.
वाणिज्यिक विवादों के समाधान की दी गयी जानकारी
शिविर में पैनल अधिवक्ता अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने वाणिज्यिक न्यायालयों में वाणिज्यिक विवादों के समाधान, वाद पूर्व मध्यस्थता, समझौते तथा वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली के संबंध में विस्तार से जानकारी दी.
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मध्यस्थता से मुकदमों के त्वरित निपटारे पर जोर
पैनल अधिवक्ता ने बताया कि मध्यस्थता के माध्यम से लंबे और खर्चीले मुकदमों से बचा जा सकता है. आपसी सहमति से व्यावसायिक एवं अन्य विवादों का त्वरित समाधान मध्यस्थता के जरिये संभव है.
डॉन स्कीम 2025 के विधिक लाभों की दी जानकारी
उन्होंने डॉन स्कीम 2025 के तहत मिलने वाले विधिक लाभों के बारे में भी उपस्थित लोगों को जानकारी दी. इसके साथ ही जनोपयोगी सेवाओं से जुड़े मामलों के त्वरित निवारण के लिए स्थायी लोक अदालत की कार्यप्रणाली और उसके महत्व पर विस्तार से प्रकाश डाला.
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निःशुल्क कानूनी सहायता की प्रक्रिया समझायी
कार्यक्रम के दौरान पीएलवी हिमांशु कुमार ने उपस्थित लोगों को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से मिलने वाली निःशुल्क कानूनी सहायता एवं परामर्श की प्रक्रिया से अवगत कराया. उन्होंने बताया कि जरूरतमंद लोग किस प्रकार विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं.
ग्रामीणों के कानूनी संशयों का किया गया समाधान
शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे. इस दौरान ग्रामीणों की ओर से पूछे गये विभिन्न कानूनी सवालों और संशयों का भी समाधान किया गया तथा उन्हें अपने अधिकारों और उपलब्ध विधिक सेवाओं के प्रति जागरूक किया गया.
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